back to top
5 फ़रवरी, 2024
spot_img

Bihar News | Patna High Court News | बिहार में 10 हजार से ज्यादा ANM की होगी बहाली, Patna High Court का Big Decision

spot_img
spot_img
spot_img

Bihar News | Patna High Court News | बिहार में 10 हजार से ज्यादा ANM की बहाली होगी। यह फैसला Patna High Court के Big Decision में हुआ है। जहां, बिहार में एनएमएम बहाली का रास्ता साफ हो गया। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सोमवार को आया जहां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बड़ा सुकून भरा फैसला सुनाया।

Bihar News | High Court News | बिहार में एएनएम नियुक्ति के लिए 2022 में शुरू हुई प्रक्रिया को अब नया रास्ता मिला है

इसके साथ ही, बिहार में एएनएम नियुक्ति के लिए 2022 में शुरू हुई प्रक्रिया को अब नया रास्ता मिला है जहां लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद भी मामला लटक गया था लेकिन अब कोर्ट के इस निर्णय के बाद बिहार में दस हजार से ज्यादा एएनएम की बहाली हो सकेंगी।

Bihar News | High Court News | मामले में सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी। मगर,

जानकारी के अनुसार,मामले में सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी। मगर, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अब अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बहाली होगी। इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में खासी खुशी है।

Bihar News | High Court News | अब बहाली के लिए अभ्यर्थियों को कमिशन की परीक्षा में सम्मिलत होना होगा

जानकारी के अनुसार, अब बहाली के लिए अभ्यर्थियों को कमिशन की परीक्षा में सम्मिलत होना होगा। जिसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से  नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर, 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि एएनएम की प्राप्त अंकों के  आधार पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन पटना हाइकोर्ट में  एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई।

Bihar News | High Court News | चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की

जानकारी के अनुसार, चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। आज कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति उनकी ओर से प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद कर दिया। साथ ही, एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अंकों के आधार पर भर्ती का निर्देश दिया।

--Advertisement--

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया [email protected] पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें