मई,4,2024
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Bihar News | Vishweshwar Ojha Murder Case | बिहार का चर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड | BJP के Former Vice President Murder में बड़ा फैसला | दो सगे भाइयों को उम्रकैद, 5 को 10 साल की सजा

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Bihar News | Vishweshwar Ojha Murder Case | बिहार का चर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है| BJP के Former Vice President Murder में आरा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों को उम्रकैद दी है। वहीं, पांच अन्य अभियुक्तों को दस साल की सजा सुनाई है।

Bihar News | हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा को आरा कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद

बिहार के चर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में आरा कोर्ट के इस फैसला से बड़ी सियासी हलचल है जहां एडीजे-8 की कोर्ट ने हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनके अलावा अन्य पांच दोषियों को 10 साल एवं 35-35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Bihar News | आठ साल बाद आया फैसला, ये था मामला

जानकारी के अनुसार, पूरे आठ साल बाद यह फैसला आया है जहां विशेश्वर ओझा 12 फरवरी, 2016 की शाम सफारी गाड़ी से ड्राइवर राकेश कुमार ओझा और चार अन्य समर्थकों के साथ बभनौली निवासी चंदेश्वर उपाध्याय के भतीजे की बारात में शामिल होने परसोंडा टोला स्थित मृत्युंजय मिश्रा के घर आये थे। वहां से एक दूसरी गाड़ी उनके काफिले में शामिल हो गई। विशेश्वर ओझा के घर लौटने के दौरान सोनबरसा मैदान में मिश्रा बंधुओं ने सहयोगियों के साथ उनकी गाड़ी को रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

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Bihar News | हत्या के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया था

इस फायरिंग में विशेश्वर ओझा एवं उनके ड्राइवर राकेश कुमार ओझा को गोली लगी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विशेश्वर ओझा को मृत घोषित कर दिया था। उनकी हत्या के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया था। इस हत्याकांड को लेकर राजनाथ ओझा के बयान पर शाहपुर थाना में मामला दर्ज करते हुए कुल सात लोगों पर नामजद किया गया था।

Bihar News | दोनों ने साथियों के साथ मिलकर भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा को गोलियों से भून दिया था

नौ अप्रैल, 2024 को कोर्ट ने इस चर्चित हत्याकांड में नामजद अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा समेत सात आरोपितों उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह को दोषी करार दिया था जबकि साक्ष्य के अभाव में छह आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया था। ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा सगे भाई हैं। कोर्ट ने उन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला करार दिया था। दोनों ने साथियों के साथ मिलकर भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा को गोलियों से भून दिया था।

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Bihar News | कोर्ट का आया इन मामलों में कड़ा फरमान

कोर्ट ने हरेश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले का दोषी पाया। उमाकांत, टुनी, बसंत, पप्पू औ हरेन्द्र सिंह को 307 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। कोर्ट ने इस कांड में आरोपित बनाये गये कुंदन, संतोष, विनोद, भृगु, मदन, बबलू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था।

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