Nawada Sand Mining News: नवादा जिले में सोमवार से बालू खनन और उसके उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय पर्यावरण संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यह रोक अगले चार महीनों तक प्रभावी रहेगी, जिसके उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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बिहार के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया) की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत यह प्रतिबंध लागू हुआ है। प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान नदियों से बालू खनन पर पाबंदी लगाना एक नियमित प्रक्रिया है। इस वर्ष भी यह रोक 15 जून से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी, इस दौरान किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।
इस चार महीने की अवधि के दौरान, न केवल आम लोग बल्कि बालू खनन के लिए बंदोबस्तधारी भी नदियों से बालू का उत्खनन नहीं कर पाएंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों, विशेषकर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक इकाइयों को, यह सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है कि प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन हो। थाना स्तर पर नियमित निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं, ताकि अवैध खनन को रोका जा सके।
नदियों को ‘आराम’ देने का क्या है महत्व?
मानसून के दौरान नदियों में जलस्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इस अवधि में नदियों के तलछट और किनारों को प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापित होने का अवसर मिलता है। अत्यधिक बालू खनन से नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा आती है, जिससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचता है और जलीय जीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह Bihar Environmental News का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप यह वार्षिक प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना, नदी तंत्र को किसी भी प्रकार के स्थायी नुकसान से बचाना और भूजल स्तर को बनाए रखना है। यह कदम बाढ़ के जोखिम को कम करने और नदी तटों के कटाव को रोकने में भी सहायक होता है।
निर्माण कार्यों पर प्रभाव और बालू का स्टॉक
विभाग ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि बालू खनन पर रोक के कारण निर्माण कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए मानसून शुरू होने से पहले ही पर्याप्त मात्रा में बालू का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया गया है। जिले के विभिन्न नदी घाटों के आसपास दर्जनों स्थानों पर बड़ी मात्रा में बालू पहले से ही जमा करके रखी गई है।
इस भंडारित बालू की बिक्री के लिए विभाग द्वारा विधिवत लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन के दौरान जब्त की गई बालू भी इस अवधि में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भवन निर्माण परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए बालू की आपूर्ति में कोई बाधा न आए, और मांग को पूरा किया जा सके।
अंतरराज्यीय बालू परिवहन पर सख्त रोक
प्रतिबंध अवधि के दौरान, बिहार से अन्य राज्यों में बालू भेजने पर भी पूर्ण रोक लागू रहेगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि बालू की सीमित उपलब्धता और राज्य की अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, दूसरे राज्यों के लिए किसी भी प्रकार का ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम राज्य के भीतर बालू की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इस संपूर्ण व्यवस्था की प्रभावी ढंग से निगरानी खान एवं भूतत्व विभाग के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि नवादा, गया सहित कई सीमावर्ती जिले झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में बालू की आपूर्ति करते रहे हैं। हालांकि, पर्यावरण संरक्षण और राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए यह अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक लगाई गई है।
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यह प्रतिबंध अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने और बालू माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी सहायक होगा। नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







