झंझारपुर, मधुबनी देशज टाइम्स। जमीनी विवाद को लेकर अंधरामठ थाना के बघुआ गांव में हुई मारपीट की घटना में गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या एवं दूसरे व्यक्ति को घायल करने के मामले में झंझारपुर के एडीजे तृतीय घनश्याम सिंह की अदालत की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में बनाए गए नौ आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
ये है मामला: 29 मई, 2019 को अंधरामठ थाना क्षेत्र के बघुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में बघुआ गांव निवासी देव कृष्ण मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

वहीं गंगाराम मंडल गोली लगने से घायल हो गया था। इस मामले में सूचक हरेराम मंडल के आवेदन पर धारा 302, 307, 147, 148, 149, 504 भादवी एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत अंधरामठ थाना में कांड संख्या 84/19 दर्ज किया गया था।
इस मामले में बघुआ गांव निवासी सुंदरलाल साहु, बिरजू साहु, सुनील साहु, धीरेंद्र साह, उमेश कुमार साह, रविंद्र साह, जितेंद्र साह, उपेंद्र साह के साथ ही कुरीबोन गांव निवासी विद्यानंद साह को अभियुक्त बनाया गया था।
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं मुदालह की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष जोड़दार दलीलें पेश की गई थी। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एडीजे तृतीय घनश्याम सिंह कोर्ट की ओर से सभी नौ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया गया।

