Bihar में अब सिर्फ HSRP…ही चलेगा। स्टाइलिश नंबर प्लेट वाहनों पर लगाया तो फंसेंगे…। Designer-Stylish नंबर प्लेट अब नहीं चलेगा। Bihar में अब वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अब…पापा…बॉस वाहनों पर लिखवाने वाले सीधे कार्रवाई की जद में आएंगें।
HSRP | डिजाइनर-स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाना अब मुसीबत को बुलाना
डिजाइनर-स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाना अब मुसीबत को बुलाना साबित होगा। ऐसा करेंगे तो फंसेंगे, होगी सीधी कार्रवाई…जहां Bihar में अब वाहनों पर HSRP High security registration plate लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। …डिजाइनर या स्टाइलिश नंबर प्लेट वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने और डिजाइनर और स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी होने पर कार्रवाई की जाएगी।
HSRP | गैर-मानक और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के खिलाफ
बिहार परिवहन विभाग ने गैर-मानक और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। राज्य भर के सभी जिलाधिकारियों (डीएम), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेंस भी रद हो सकता हेै।
HSRP | बिहार परिवहन विभाग सख्ती के मूड में
इस मामले को लेकर बिहार परिवहन विभाग सख्ती के मूड में है। वहीं नबंर प्लेट पर नंबर से छेड़छाड़ पर भी वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी संबंधित वाहन चालकों की ओर से एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई और दोबारा पकड़े गए तो वाहन की जब्ती की जाएगी। तीसरी बार रजिस्टेशन रद करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
HSRP | एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं रहने और डिजा इनर, स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर
एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं रहने और डिजाइनर, स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर सख्ती से राज्यभर में कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा।। नबंर प्लेट पर नंबर को छेड़छाड़ कर बॉस, पापा इत्यादि स्टाइलिस तरीके से लिखाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही कई और निर्देश दिए गए हैं।
HSRP | उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत
ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध स्टाइलिस तरीके से नंबर लिखा हो, तो आम लोग भी विभाग के कंट्रोल रूम नंबर- 9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं। कार्रवाई की जाएगी।
HSRP | स्टाइलिश नंबर प्लेट की नहीं हो पाती मॉनिटरिंग
स्टाइलिश नंबर प्लेट से सीसीटीवी से चलानिंग नहीं हो पाती है। इसे पहचानने के लिए और यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। अपराधी भी ऐसे नंबरों का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं। परिवहन विभाग नागरिकों को गैर-मानक नंबर प्लेट वाले वाहन की तस्वीर विभाग के कंट्रोल रूम नंबर– 9153971897 पर व्हाट्सएप के जरिए भेजकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करता है।
HSRP | नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध
परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगी। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। – वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है।
HSRP | नंबर प्लेट में बदलाव कर “बॉस” या “पापा” जैसी फैंसी नंबर
जिन वाहनों पर नंबर प्लेट में बदलाव कर “बॉस” या “पापा” जैसी फैंसी नंबर लिखी होंगी, उनके चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा। जो वाहन दोबारा बिना अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के पकड़े जाएंगे, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।बार-बार उल्लंघन करने वालों (तीसरी बार) का वाहन पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
HSRP | परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को बदलना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि “8055” को “बॉस” या “4141” को “पापा” से बदलना गैरकानूनी है। ऐसे उल्लंघन कर्ताओं पर अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत ₹2500 का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें। अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) ही लगायें। इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी।
HSRP | परिवहन विभाग, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा की है
इस संबंध में परिवहन विभाग, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा की है एवं कार्रवाई का निर्देश दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर से छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
HSRP | नंबर प्लेट पर किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी
परिवहन सचिव ने दोहराया कि सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) होनी चाहिए। नंबर प्लेट पर किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी या शिलालेख लगाना सख्त मना है। नंबर प्लेट के लिए निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।