Bihar Education Department | अब 8वीं पास करने वाले छात्रों का नहीं होगा कहीं और नामांकन, लेना होगा अपने ही पंचायत में एडमिशन क्योंकि, शिक्षा विभाग की नई तैयारी शुरू है। यह तैयारी कई जिलों में शुरू हो चुकी है, जहां अब 8वीं पास करने वाले छात्रों का अब दूसरी जगह नामांकन नहीं होगा।
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Bihar Education Department |शिक्षा विभाग का नया आदेश
ऐसे छात्रों को अपने ही पंचायत में एडमिशन कराना होगा। ऐसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आदेश के तहत है जहां अब सरकारी स्कूलों से 8वीं कक्षा पास करने वाले छात्र नौंवी में कहीं अयंत्र नहीं जा सकेंगे। उन्हें 9वीं कक्षा में नामांकन अपने ही पंचायत के स्कूल में कराना पड़ेगा।
Bihar Education Department | वैसे, विभाग ने एक विकल्प खुला छोड़ा है जहां,
वैसे, विभाग ने एक विकल्प खुला छोड़ा है जहां, अगर किसी कारणवश किसी छात्र को अन्यंत्र किसी दूसरे पंचायत या बाहरी परिवेश में नामांकन कराना ही है तो इसकी इजाजत पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेनी होगी। इस बारे में स्पष्टीकरण देनना होगा। अगर मान्य कारण होंगे तो जिलास्तर से अनुमति लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद ऐसे छात्रों का नामांकन कहीं संभव हो पाएगा।
Bihar Education Department | विभागीय गाइडलाइन के तहत जारी शैक्षणिक सत्र में
शिक्षा विभाग की मानें तो आठवीं पास बच्चों को पंचायत में ही नामांकन कराने से छात्र- छात्राओं को नौवीं कक्षा में पढ़ने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए लगातार शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि,विभागीय गाइडलाइन के तहत जारी शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा पास करने वाले बच्चों का नौवीं कक्षा में नामांकन पोषक क्षेत्र के अपने ही पंचायत के हाईस्कूल में कराने की रणनीति तय की जा सके।
Bihar Education Department | पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी इन स्कूलों में उपलब्ध हैं
सरकार की इस नीति के अनुरूप बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रथम व द्वितीय चरण में अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अधार पर विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यापक योगदान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी इन स्कूलों में उपलब्ध हैं। वहीं, विषयवार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बीपीएससी से तीसरे चरण की बहाली प्रक्रिया भी जारी है।
Bihar Education Department | स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर डीईओ से अनुमति लेनी होगी
आदेश में कहा गया है कि अपरिवार्य कारण से अगर पंचायत से बाहर के हाईस्कूल में नामांकन कराना मजबूरी बन जाए तो इसके लिए आठवीं कक्षा पास स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर डीईओ से अनुमति लेनी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमति और आदेश की अनुमति के बिना पंचायत ओर पोषक क्षेत्र के बाहर के हाईस्कूल में नामांकन संभव नहीं होगा। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों के लिए दूसरे पंचायत में नामांकन लेने के लिए स्कूल से टीसी ही नहीं निकलेगा।