Bihar Land News| बिहार में सबसे बड़ा फैसला, जमीन की दाखिल-खारिज में देरी करने वाले अधिकारी अब सीधे तौर पर नपेंगे। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र (Letter To All DM) भेज दिया गया है। वहीं,भूमि विवाद से जुड़े मामलों को समय के भीतर ही निपटारे करने होंगे।
Bihar Land News| जब से जमीन रजिस्ट्री के नियम को बदलाव किया गया है तब से
बिहार सरकार की तरफ से जब से जमीन रजिस्ट्री के नियम को बदलाव किया गया है तब से लगातार जमीन के विवादित मामले हर दिन मिल रहे हैं। ऐसे में, राज्य के कई जिलों में जमीन के दाखिल-खारिज की स्थिति लंबे समय से खराब है। अब, सरकार ने इसको लेकर कड़ा कदम उठाया है। आवेदनों का निष्पादन अब तय समय सीमा के अंदर होगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले सीधे नपेंगे।
Bihar Land News| दाखिल-खारिज में सुस्ती और गड़बड़ी को लेकर नीतीश सरकार गंभीर
दाखिल-खारिज में सुस्ती और गड़बड़ी को लेकर नीतीश सरकार गंभीर हो गयी है। अब उसने शिकायतों की जांच रैंडम तरीके से कराने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। डीएसएलआर की स्तर पर भूमि विवाद अधिनियम के तहत संचालित न्यायालय का कामकाज ठीक-ठाक नहीं हो रहा है।ज्य भर में 11628 मामले दर्ज करवाए गए थे। इनमें से लगभग 6355 मामलों का अभी तक निपटारा हो पाया है। 5273 अभी भी लंबित है। 3 महीने से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या लगभग 3373 है।
Bihar Land News| जवाबदेही पर प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को
सरकार ने सभी डीसीएलआर (DCLR) यानि भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देश दे दिया है। सरकार की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ा जमीन पर फैसला है। नीति सरकार की तरफ से निर्देश लागू होने के बाद जवाबदेही पर प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को दे दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों को समय के भीतर ही निपटारे की गारंटी करें।
Bihar Land News| लंबी सुनवाई के बावजूद अब तक सिर्फ 54.65% मामलों का ही निबटारा
Bihar Land News| लापरवाही बरतने वाले सीओ, राजस्व पदाधिकारी और हल्का कर्मचारी आएंगें जद में
लापरवाही बरतने वाले सीओ, राजस्व पदाधिकारी और हल्का कर्मचारी अब सीधे कार्रवाई की जद में आएंगें। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र दिया गया है।सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित करें। लापरवाही बरतने वाले सीओ, राजस्व पदाधिकारी और हल्का कर्मचारी और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करें।