back to top
17 अगस्त, 2024
spot_img

पटना में अब तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक, 23 से 25 तक PATNA में धारा 144, विधानसभा सत्र को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन

आप पढ़ रहे हैं दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला Deshaj Times...खबरों की विरासत का निष्पक्ष निर्भीक समर्पित मंच...चुनिए वही जो सर्वश्रेष्ठ हो...DeshajTimes.COM
spot_img
Advertisement
Advertisement

राजधानी पटना के शहरी इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर प्रशासन चौकस है। इस दौरान किसी प्रकार के आंदोलन और प्रदर्शन को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं।

जानकारी के अनुसार,पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

इस बाबत जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बिहार विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर पटना प्रशासन ने 144 लगाने का यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिन्हित किया है।

यह भी पढ़ें:  Samastipur के दो मासूम भाई-बहनों की Patna में संदिग्ध मौत, कार से मिली लाशें, टीचर पर शक, मां बोली-डबल मर्डर

इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, चाहे वह डाक बंगला चौराहा हो, जेपी गोलंबर हो या गांधी मैदान हो। हर जगह प्रदर्शनियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आवागमन बाधित होता है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज  के मामले में की जांच जारी है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है।

उन्होंने बताया कि गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर जनहित में अन्य क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। इससे जुड़े दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। शहरी इलाकों में दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है। इन इलाकों में किसी प्रकार का प्रदर्शन होने पर स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी है।

यह भी पढ़ें:  मुफ्त ज़मीन और दोगुना पैकेज! Bihar में लगाइए उद्योग – पाओ डबल लाभ@दोगुना सब्सिडी और जीएसटी –CM Nitish का नया निवेशकों के लिए औद्योगिक पैकेज- खुला खजाना – मिलेगा विशेष पैकेज

जानकारी के अनुसार, सोमवार को पटना में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।

जरूर पढ़ें

बाइक चोरों का आतंक! सुबह पूजा और शाम सब्ज़ी – दोनों वक्त चोर सक्रिय! गौतमाश्रम और ब्रह्मपुर से 2 बाइकें 1 ही दिन गायब

जाले और कमतौल समेत आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाएं एक गंभीर चिंता...

रजा चौक पर क्यों भड़की भीड़? आपत्तिजनक तख्तियां, पिटाई-कार्रवाई का क्या है सच? पढ़िए भरवाड़ा में बवाल!

स्वतंत्रता दिवस पर दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवाड़ा में बवाल! रजा चौक पर...

Darbhanga में किशोर का अपहरण! कार से उठाया,मांगी 30 लाख फिरौती… मोबाइल ऑन-ऑफ, मगर ये सोनकी पुलिस है…

दरभंगा में 30 लाख के लिए 16 वर्षीय किशोर का अपहरण! पुलिस ने सकुशल...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें