पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) के जज सत्यव्रत वर्मा (Satyavrat Verma) की एकलपीठ ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त पर सख्त एक्शन लेते हुए तलब किया है। डॉ. संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी समेत कई बड़ें अफसरों को तलब किया है। कोर्ट ने पूर्णिया के डीएम, एसडीओ, नगर आयुक्त के साथ उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी के कार्यपालक विद्युत अभियंता को तलब किया है। कोर्ट ने सभी आला अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
डॉ. संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। अदालत ने सभी पदाधिकारियों को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है।
दरअसल, पूर्णिया में एक अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के खिलाफ परिवार समेत परेशान करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर कोर्ट ने इन पदाधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वरिष्ठ वकील विनय कीर्ति सिंह को तुरंत पूर्णिया के खजांची हाट थाना स्थित अपार्टमेंट की बिजली सप्लाई बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ऐसा नहीं करने पर विद्युत कार्यपालक अभियंता को दोषी मानकर उनके खिलाफ अवहेलना का केस चलाया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर
पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त पर एक्शन लेते हुए इन तीनों लोगों को तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी हाजिर होने का निर्देश दिया है। इन सभी को गुरुवार यानी आज कोर्ट में हाजिर होना है।
दरअसल पूर्णिया के एक अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें परिवार समेत परेशान किया जाता है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त समेत बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
बताया जा रहा है कि बगैर स्वीकृत नक्शा के किए गए निर्माण को अवैध घोषित कर जबरन अपार्टमेंट के निवासियों को प्लेट से निकालने और बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने यह एक्शन लिया है। कोर्ट ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त के साथ उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी के पूर्वी पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक विद्युत अभियंता को तलब किया है। इन सभी लोगों को आज कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
आपको बताते चलें कि, न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने बुधवार को डॉ. संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीनियर एडवोकेट विनय कीर्ति सिंह को तुरंत पूर्णिया के खजांची हाट थाना स्थित अपार्टमेंट की विद्युत आपूर्ति को बहाल करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर विद्युत कार्यपालक अभियंता को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का दोषी मानकर उनके खिलाफ अवहेलना का केस चलाया जायेगा।