back to top
⮜ शहर चुनें
दिसम्बर, 29, 2025

Patna High Court का Supreme फैसला | Bihar के प्राथमिक स्कूलों के 22 हजार शिक्षकों की जाएगी नौकरी

spot_img
spot_img
- Advertisement - Advertisement

पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। इससे अब प्राथमिक स्कूलों के 22 हजार शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। इससे बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका (22 thousand teachers of primary schools of Bihar will be employed) लगा है।

- Advertisement -

जानकारी के अनुसार, 2022 में छठे चरण में 42 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें एक से पांच वर्ग तक के लिए 22 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसके पहले दो दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब कोर्ट के फैसले से 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों पर गाज गिरी है।

- Advertisement -

हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों छठे चरण को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 22 हजार शिक्षकों को सेवामुक्त होना पड़ेगा जो पिछले करीब दो वर्ष से नियोजित शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। पढ़िए पूरी खबर

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  Bihar Weather Update: बिहार में शीतलहर और घना कोहरा, IMD ने जारी की चेतावनी

पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में   ये स्पष्ट किया है कि राज्य में  प्राथमिक वर्गों( कक्षा एक से पांच) में बीएड डिग्रीधारक शिक्षक के रूप में नियुक्त नही होंगे। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन व जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या में  दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में  डी एल एड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर

हाई कोर्ट ने बुधवार को बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले दो वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों (छठे चरण) को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 22 हजार शिक्षकों को सेवामुक्त होना पड़ेगा जो पिछले करीब दो वर्ष से नियोजित शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे।

2022 में छठे चरण में 42 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें एक से पांच वर्ग तक के लिए 22 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसके पहले 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड  शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब कोर्ट के फैसले से 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों पर गाज गिरी है।

कोर्ट ने कहा कि रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि ‘एनसीटीई’ की ओर से जारी दिनांक 28/06/2018 की अधिसूचना अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जो नियुक्तियां की गई हैं, उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा।

यह भी पढ़ें:  दिल्ली एयर पॉल्यूशन: दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा, AQI 392 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में

साथ ही कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। ऐसे में बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों को कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका है। करीब 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को इस फैसले से अब नौकरी से हाथ धोना पद सकता है।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

Lakhisarai Road Accident: लखीसराय में खूनी रफ्तार का कहर, दो युवकों की मौत से मचा कोहराम!

Lakhisarai Road Accident: मौत का तांडव, रफ्तार का कहर! रविवार रात लखीसराय की सड़कों...

न्यू ईयर रिलीज: दिसंबर के आखिर से मनोरंजन का धमाकेदार आगाज, क्या-क्या होगा खास?

New Year Releases News: दिसंबर का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और नए...

लखीसराय में भीषण Lakhisarai Accident: दो युवकों की मौत, दो गंभीर घायल

Lakhisarai Accident: नियति का क्रूर खेल, जो पल भर में जिंदगियों को लील गया।...

Lakhisarai Road Accident: लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, दो युवाओं की दर्दनाक मौत, दो गंभीर

Lakhisarai Road Accident: जीवन की डोर कितनी नाजुक होती है, इसका अंदाजा किसी को...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें