बिहार से हटाए जाएंगे सभी DCLR! पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, जानिए कौन होगा नया अफसर। DCLR पद से BAS अधिकारियों की छुट्टी! पटना हाईकोर्ट ने दिया 3 महीने का अल्टीमेटम।@पटना,देशज टाइम्स।
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हटाए जाएंगे सभी DCLR
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब सिर्फ BRS अधिकारी ही बनेंगे DCLR, 3 महीने की मोहलत हटेंगे सारे DCLR! कोर्ट ने कहा – नियम तोड़कर BAS अफसरों को क्यों दी पोस्टिंग? राजस्व सेवा की जीत!
सिर्फ राजस्व सेवा अधिकारियों को ही मिलेगा पद
DCLR पर अब सिर्फ अनुभवी BRS अधिकारी होंगे नियुक्त। DCLR से हटेंगे BAS59 अंचल अधिकारियों की याचिका बनी गेमचेंजर! पटना हाईकोर्ट ने बदला पूरा सिस्टम अफसर, 102 नए भू-अर्जन पद मिलेंगे! कोर्ट ने तय की जिम्मेदारी@पटना,देशज टाइम्स।
बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के अधिकारियों को 3 महीने में DCLR पदों से हटाने का आदेश (Highlights):
पटना हाईकोर्ट ने DCLR पदों पर केवल राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति को वैध माना। सभी BAS अधिकारी 3 महीने में DCLR पद से हटाए जाएंगे। 102 अपर भू-अर्जन पदाधिकारी के पदों पर BAS अधिकारियों को समायोजित किया जाएगा। BRS अधिकारियों को नियमावली 2010 के अनुसार प्रोन्नति दी जाएगी।कोर्ट का आदेश न्यायपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम।
पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) पदों पर कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब इन पदों पर केवल बिहार राजस्व सेवा (BRS) के प्रमोशन प्राप्त अधिकारी ही तैनात किए जाएंगे।
3 महीने की मोहलत, GAD को निर्देश
कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को निर्देश दिया है कि अगले 3 महीने के भीतर सभी BAS अधिकारियों को DCLR पदों से हटाया जाए और उन्हें नवसृजित 102 अपर जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी के पदों पर समायोजित किया जाए।
भू-अर्जन में मिलेगा BAS अधिकारियों को अवसर
इस फैसले के बाद DCLR पदों पर राजस्व विशेषज्ञों की नियुक्ति से दाखिल-खारिज, भूमि विवाद जैसे मामलों का निपटारा अधिक कुशलता और पारदर्शिता से हो सकेगा। वहीं BAS अधिकारियों को अब भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) जैसे अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में योगदान का अवसर मिलेगा।
2010 नियमावली का पालन अनिवार्य
कोर्ट ने साफ किया है कि नियुक्तियां अब से बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 के तहत ही होंगी, जिसके अनुसार 9 वर्ष तक अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत BRS अधिकारी को ही DCLR पद पर प्रमोशन का प्रावधान है।
59 BRS अधिकारियों की याचिका पर आया फैसला
यह फैसला 59 प्रमोशन प्राप्त अंचल अधिकारियों, जिनमें विनय कुमार भी शामिल हैं, की याचिका पर आया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दिनू कुमार ने दलील दी कि योग्य BRS अधिकारियों की उपेक्षा कर BAS अधिकारियों को DCLR बनाया जाना नियम-विरुद्ध है। अदालत ने इसे नियमों की अवहेलना मानते हुए सरकार के वकील ज्ञान प्रकाश ओझा के बयान पर भी भरोसा जताया, जिन्होंने DCLR पदों को BRS अधिकारियों के लिए आरक्षित बताया।