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फ़रवरी, 12, 2026
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Anant Singh Acquitted: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को रंगदारी मामले में मिली बड़ी राहत, लेकिन चुनौती अभी बाकी

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Anant Singh Acquitted: न्याय के तराजू पर जब तक सबूतों का बोझ न हो, तब तक आरोपों का महल रेत की दीवार सा ढह जाता है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अदालत से ऐसी ही एक राहत मिली है, जो फिलहाल उम्मीद की किरण तो है, पर पूर्ण उजाला नहीं। पटना सिविल कोर्ट की एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत ने करीब 11 साल पुराने 10 करोड़ रुपये के रंगदारी मांगने के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

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इस बहुचर्चित रंगदारी मामला में अदालत का निर्णय, कानूनी दांव-पेच और न्याय प्रणाली की जटिलताओं को दर्शाता है। हालांकि, यह राहत पूरी तरह से उनके गले की फांस नहीं हटा पाई है, क्योंकि उन पर अन्य कई गंभीर मामले अब भी लंबित हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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दरअसल, यह पूरा प्रकरण साल 2012 का है, जब पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण के एक ठेकेदार ने अनंत सिंह पर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अदालत में अनंत सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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Anant Singh Acquitted: क्या है 11 साल पुराना ये चर्चित मामला?

भले ही अनंत सिंह को इस रंगदारी मामले में क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कानूनी पेचीदगियां अभी भी बनी हुई हैं। उन पर हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कई मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। इन मामलों का निपटारा उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

अन्य लंबित मामले और भविष्य की चुनौतियाँ

अदालत के इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन विरोधी खेमा इस राहत को अधूरा करार दे रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबली विधायक इन शेष कानूनी बाधाओं से कैसे पार पाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है और हर मामले की अपनी अलग मेरिट है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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