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19 अगस्त, 2024
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AK 47 और हैंड ग्रैनैड बरामदगी में बाहुबली RJD विधायक Anant Singh दोषी करार, 21 जून को होगा सजा का ऐलान

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बिहार में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 21 जून को सुनवाई होगी। उनके घर से एके-47 की बरामदगी हुई थी। स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। पढ़िए पूरी खबर

पटना की MP MLA कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली राजद (RJD) विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को AK 47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया है। अदालत 21 जून को सजा का ऐलान करेगी। पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के पटना के बाढ़ प्रखंड के लदमा गांव स्थित पैतृक आवास पर 2019 में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पुलिस ने एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया था।

विशेष अदालत ने दोषी करार दिया

सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत (MP MLA कोर्ट )के जज त्रिलोकी दुबे ने सोमवार को बहस पूरी होने के बाद मंगलवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। अब 21 जून को अदालत इस मामले में सजा का ऐलान करेगी।AK 47 और हैंड ग्रैनैड बरामदगी में बाहुबली RJD विधायक Anant Singh दोषी करार, 21 जून को होगा सजा का ऐलान

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एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले विधायक अनंत सिंह और केयर टेकर सुनील राम पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। इसके बाद इस कांड में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की ओर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी।

इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया है। इस कांड का स्पीडी ट्रायल चलाया गया है। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ए एसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक अनंत कुमार सिंह और केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।

एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले विधायक अनंत सिंह और केयर टेकर सुनील राम पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। इसके बाद इस कांड में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की ओर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी।

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इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया है। इस कांड का स्पीडी ट्रायल चलाया गया है। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ए एसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक अनंत कुमार सिंह और केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।

16 अगस्त, 2019 को पटना पुलिस की टीम ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक के घर से पुलिस ने एक एके-47, दो हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया था। अनंत सिंह उस समय मोकामा से निर्दलीय विधायक थे।

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पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को उस दरम्यान बाढ़ की एसपी रही लिपि सिंह ने किया था। इस मामले में विधायक के घर के केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसकी जानकारी पटना की एसएसपी गरिमा मलिक को दी गई। फिर तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था। पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया।

बाढ़ एसडीएम के आदेश पर बाढ़ के ही बीडीओ को छापेमारी के लिए बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके बाद उस वक्त के पटना के ग्रामीण एसपी कान्तेश कुमार मिश्रा भी बाढ़ पहुंचे थे। फिर ग्रामीण एसपी और एसपी लिपि सिंह की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ करीब चार बजे सुबह ही लदमा गांव स्थित सिंह के घर पहुंच गई थी। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी की वीडियोग्राफी कराने का भी दावा किया था।

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