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7 अक्टूबर, 2024

Land for job case: मनी लांड्रिंग में लालू, तजस्वी, तेजप्रताप समेत 7 को जमानत, भड़के तेजस्वी

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लाउंड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को जमानत दे दी है। लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं, तेजस्वी यादव ने इसे केंद्र की साजिश बताया।

इस मामले में सोमवार को लालू यादव, तेजस्वी और तेजप्रताप यादव समेत आठ आरोपियों की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस पेशी के बाद सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। मालूम हो कि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।कोर्ट के समन के बाद ये तीनों दूसरे आरोपितों के साथ स्पेशल जज विशाल गोगने के कोर्ट में पहुंचे थे। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

आज कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के अलावा मीसा भारती और दूसरे सह-आरोपित भी पहुंचे। कोर्ट ने आज सभी सात आरोपितों को जमानत दे दी। कोर्ट ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी।अदालत के आदेश के बाद सभी लोग सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए और उसके बाद सभी लोगों को जमानत दे दी गई है। बताते चलें कि जमीन के बदले नौकरी का यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है।

ये वो समय था जब लालू यादव केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। उन पर आरोप लगा कि अपने रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी। इस मामले को लेकर पिछले महीने कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया है। जबकि इस केस से जुड़े हुए मामले में तीन की मौत हो चुकी है।

आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे लालू परिवार की पेशी हुई। इस मामले में तेजप्रताप यादव पहली बार पेश हुए। बताया जा रहा है कि दिल्ली की ईडी स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 लोगों को पेश होने का समन भेजा था। जिन आरोपियों को समन भेजा गया था, उनमें पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेजप्रताप के अलावे अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल हैं। वहीं, आज अदालत ने 1-1 लाख के निजी मुचलके पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने 18 सितंबर को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। कोर्ट ने जिन आरोपितों को समन जारी किया है, उनमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं।

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