Bihar Bhumi Alert: बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने जमीन की खरीद से पहले बड़ी चेतावनी दी है। किन जमीन को खरीदनी है किन्हें नहीं इसकी गाइडलाइन सरकार की ओर से आई है। इसका मकसद उन जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक है। ऐसे में, भूमि खरीदने से पहले करें ये 7 जरूरी जांचें, वरना फंसेंगे आप! बिहार भूमि विवाद से बचना है तो ध्यान दें, सरकार की इन चेतावनियों पर
जमीन खरीदने से पहले करें ये जरूरी जांच, राजस्व विभाग ने जारी की गाइडलाइन
बिहार में भूमि विवाद की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि गलत तरीके से खरीदी गई जमीन भविष्य में कानूनी पचड़े का कारण बन सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले पूरी सावधानी और सत्यापन जरूरी है।
जांच अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
बिहार में भूमि विवादों को रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की है। इसके तहत, बिना बंटवारे (Partition) की जमीन खरीदने से बचने की सलाह दी गई है – केवल नए जमाबंदीदार से जमीन खरीदें। जमीन खरीदते समय जमाबंदी रिकॉर्ड, नक्शा, विक्रेता का नाम-पता, और सत्यापन अनिवार्य बताया गया है। निबंधन दस्तावेजों की जांच अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
सरकार ने कहा कि चारदीवारी या सीमांकन पहले ही
गैरमजरूआ आम/खास, भूदान, बंदोबस्ती, कब्रिस्तान, मठ, मंदिर, नदी, श्मशान आदि जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक है। भूमि खरीदने से पहले खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी (boundaries) का स्पष्ट मिलान करना जरूरी है। सरकार ने कहा कि चारदीवारी या सीमांकन पहले ही करवा लेना जमीन विवादों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। बिहार भूमि विवाद से बचना है तो ध्यान दें सरकार की इन चेतावनियों पर
बिना बंटवारे की जमीन न खरीदें
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना बंटवारे (undivided land) की जमीन की खरीद से परहेज करें। यदि जमीन का पारिवारिक या कानूनी बंटवारा (partition) हो चुका है, तभी उस जमीन को खरीदें।
“बंटवारा हो जाने के बाद नए जमाबंदीधारी (landholder) से ही जमीन खरीदना सुरक्षित होता है,” – विभाग।
जमाबंदी और विक्रेता का सत्यापन जरूरी
भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने से पहले जमाबंदी रिकॉर्ड, नक्शा, खाता, खेसरा, विक्रेता का नाम व पता का सत्यापन अनिवार्य बताया है। जमाबंदी में विक्रेता का नाम दर्ज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन से पहले निबंधन कार्यालय की वेबसाइट पर दस्तावेज जांचें।खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी (boundaries) का मिलान अवश्य करें।
इन जमीनों को खरीदने पर पूरी तरह रोक
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ प्रकार की जमीनों को न खरीदा जा सकता है, न बेचा: गैरमजरूआ आम और खास भूमि। कैंसरे हिंद, भूदान, बंदोबस्ती। सैरात, बाजार, हा, नदी, पइन। श्मशान, कब्रिस्तान, मठ-मंदिर की जमीन।
सीमांकन और चारदीवारी की सलाह
राजस्व विभाग ने सुझाव दिया है कि जमीन की खरीद से पहले, जहां तक संभव हो:जमीन की सीमाएं स्पष्ट करें। अस्थाई पहचान या चारदीवारी (boundary wall) बनवाएं।विवाद से बचने के लिए खरीद से पहले सीमांकन ज़रूर करवाएं।