Bihar News: Patna High Court का Decision। पीएम मोदी की जनसभा में बम ब्लास्ट के दोषियों की फांसी की (Modi-s rally bomb blast Death sentence High Court) सजा 30 साल कैद में बदली।
पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान सभा में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के दोषियों की फांसी की सजा को 30 साल कैद में बदल दिया है। साथ ही जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, उनकी सजा को बरकरार रखा गया है।
हाईकोर्ट ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया
हैदर अली, मोजिबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज को सजा-ए-मौत दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। साथ ही उमर और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। निचली अदालत ने इस घटना को रेयर आफ द रेयरेस्ट माना था।
भाजपा की हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान
गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। उस दौरान वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एनआईए अदालत ने इन सभी दोषियों को नम्बर 2021 में सजा सुनाई थी, जिसमें चार को फांसी के साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया था।
मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था
कोर्ट ने इस मामले में इम्तियाज अंसारी पर 80 हजार रुपये और हैदर अली, मोजीबुल्लाह अंसारी और नुमान अंसारी पर 90 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया था। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
31 अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला था।
हाई कोर्ट ने इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी व मोजीबुल्लाह अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव किया है। गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामला 27 अक्टूबर, 2013 का है। उस दिन नरेन्द्र मोदी पटना में जनसभा को संबोधित करने आए थे। तभी सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसे लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला था।