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Bihar News: बिजली सेवा में देर हुई तो अधिकारी भरेंगे ₹1000 का रोजाना जुर्माना, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पढ़िए शहर और गांव की GOOD NEWS

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बिजली सेवाएं बिहार: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! अगर अब बिजली कनेक्शन में देरी हुई या सेवा समय पर नहीं मिली, तो अधिकारियों को अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ेगा। नीतीश सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है।

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बिजली कनेक्शन की तय समय-सीमा

नीतीश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सख्त डेडलाइन तय कर दी है। अब अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। इसके तहत, शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन तीन दिनों के भीतर देना होगा। अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए यह समय-सीमा सात दिन निर्धारित की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना होगा। इस पहल से उपभोक्ताओं को अनावश्यक देरी से मुक्ति मिलेगी।

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बिजली सेवाएं बिहार: क्यों जरूरी था यह फैसला?

लंबे समय से बिजली कनेक्शन या अन्य सेवाओं में देरी की शिकायतें आम थीं, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि अब उन्हें तय समय-सीमा के भीतर ही काम पूरा करना होगा। नीतीश सरकार का यह कदम बिजली सेवाएं बिहार को और अधिक कुशल और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह नई व्यवस्था अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सेवा वितरण में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।

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देरी पर प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना

अगर अधिकारी तय समय-सीमा के भीतर बिजली कनेक्शन या अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर एक दिन की देरी के लिए संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन 1000 रुपये का हर्जाना वसूल किया जाएगा। यह जुर्माना सीधे अधिकारी के वेतन से काटा जा सकता है, जिससे सेवा में देरी की प्रवृत्ति पर लगाम लग सकेगी। इस प्रावधान से बिजली विभाग में काम की गति और गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

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