
Bihar Bus Guidelines: बिहार में बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर है! लंबे समय से चली आ रही मनमानी और अव्यवस्था पर अब ब्रेक लगने वाला है। राज्य सरकार ने बस संचालकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इन नए Bihar Bus Guidelines के तहत अब बस का ठहराव केवल पंजीकृत बस स्टैंडों पर ही होगा और क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठाए जा सकेंगे।
यात्रियों को मिलेगी सहूलियत
परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था से यात्रियों को निश्चित रूप से सहूलियत मिलेगी। बसों में अनुशासन और पारदर्शिता भी लागू होगी। एक अहम बदलाव यह है कि अब हर बस में एक कंप्लेन रजिस्टर (शिकायत पुस्तिका) रखना अनिवार्य होगा। इसमें यात्री अपनी किसी भी परेशानी या शिकायत को दर्ज कर सकेंगे, जिसका समाधान तत्काल किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह पहल यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करेगी।
मनमाना किराया वसूली पर लगेगी लगाम
अक्सर बस संचालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें मिलती रही हैं। नई व्यवस्था के चलते इस पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। निर्धारित भाड़े से अधिक किराया वसूल करना अब अपराध माना जाएगा। मोटरयान अधिनियम के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए यह फैसला लिया गया है। डीटीओ ने सभी बस स्टैंडों और बसों के अंदर किराए की लिस्ट चिपकाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे यात्रियों को सही भाड़े की जानकारी मिल सके। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Bihar Bus Guidelines: क्या बढ़ेगा बस किराया?
पिछले दिनों बस के किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी भेजा गया था। जानकारी के अनुसार, सामान्य बसों के किराए में विभिन्न दूरियों के लिए अलग-अलग प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। 50 किलोमीटर तक के लिए 15 प्रतिशत, 100 किलोमीटर के लिए 14 प्रतिशत, 150 किलोमीटर तक के लिए 13 प्रतिशत, 200 किलोमीटर तक के लिए 12 प्रतिशत, 250 किलोमीटर तक के लिए 11 प्रतिशत और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लिए 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह किराया वृद्धि प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुई है लेकिन Bihar Bus Guidelines के साथ इस पर भी विचार किया जा रहा है।





