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1 मई, 2024
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नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, लगे 26 एजेंडों पर मुहर, बिहार में खुलेंगे दो नए मेडिकल कॉलेज, सम्राट अशोक की जयंती पर होगा राजकीय समारोह

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देशज टाइम्स | Highlights -

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचन के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम-2022 के आलोक में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान सहित कुल 26 एजेंड़ों पर मुहर लगी है।

जय बाबा केदार..!

 

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नीतीश कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य के अंदर दो नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का फैसला किया है। अब मुंगेर और पूर्वी चंपारण में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ यहां अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार की तरफ से 12 सौ करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी दी गई है।

इतना ही नहीं नीतीश सरकार ने अब नालंदा जिले के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का भी फैसला किया है। अब इसे वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी की बजाय भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी के तौर पर जाना जाएगा। एक और बड़ा फैसला करते हुए नीतीश सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई है। अब सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी।

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इसके अलावा नीतीश सरकार ने कोरोना के प्रिकॉशन डोज के लिए 1314 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति दी है। यह राशि 18 से 59 साल तक के लोगों को दी जाने वाली प्रिकॉशन डोज पर खर्च की जाएगी। यह डोज बिहार में निशुल्क दी जाएगी। सरकार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

साथ ही साथ बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंधन समिति गठन नियमावली 2022 की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई है। बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक के लिए गैर शिक्षण कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण फैसले में बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2022 को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मियों की नियुक्ति प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तों को तय किया जाएगा।

नालंदा जिले में हरनौत रेल फैक्ट्री के पथ पर लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी निर्माण के लिए 66 करोड़ 13 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली का गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप मदरसों की स्थापना एवं सफल संचालन में सहयोग के साथ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सफल संचालन हो सकेगा।

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बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा शिक्षण एवं गैर शिक्षक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है।

समस्तीपुर जिले में मोरवा स्थित बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। वहीं बाबा अमर सिंह की तपस्थली हजरत शिवरा में आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। बियाडा द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के सेटेलाइट कैंपस के लिए बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित 5 एकड़ भूखंड के लिए बियाड़ा को 11 करोड़ 24 लाख 56 हजार 894 के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचन के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम-2022 के आलोक में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके फलस्वरूप नगर निकायों के उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकेगा।नीतीश कैबिनेट ने बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप तैयार कार्य योजना की स्वीकृति दी है।

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दोनों विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप तैयार कार्य योजना की स्वीकृति दी है। मंडल कारा औरंगाबाद के नए भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ ,82 लाख 97000 की स्वीकृति दी गई है।बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी मनोज झा कानूनगो भू अर्जन कार्यालय बांका को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।सिकंदरा के तत्कालीन अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार भारती को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं उन्हें प्रति परिवार हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से इंश्यूरेंस मोड में संचालित करने की स्वीकृति दी गई है।इससे वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान योजना के पात्र नहीं हैं को प्रति परिवार 500000 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

18 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों को कोविड-19 प्रिकॉशन डोज दिए जाने के लिए अनुमानित व्यय 1314.15 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।वहीं 583.43 करोड की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से जारी किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक एनएच-30 एवं एसएच-106 के बीच आरओबी निर्माण के लिए 62 करोड़ 44 लाख 22,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

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