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बिहार में बदलेंगे घर बनाने के नियम! अब कमरा, किचन और बाथरूम का भी होगा तय साइज़, जानिए नए बायलॉज

Bihar Building Bylaws: शहरी विकास एवं आवास विभाग ने आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम माप तय किए हैं। नए नियमों के तहत कमरों, रसोई और बाथरूम की ऊंचाई-चौड़ाई फिक्स होगी, जिससे घटिया निर्माण पर रोक लगेगी और लोगों को बेहतर घर मिलेंगे।

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Bihar Building Bylaws: बिहार में अब घर बनाना या अपार्टमेंट बनाना जल्द ही नए नियमों के दायरे में आ जाएगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग ने आवासीय भवनों के लिए प्रस्तावित बिल्डिंग बायलॉज में कई नए मानक शामिल किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य आवासीय भवनों में जीवन की गुणवत्ता सुधारना है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये नियम पूरे बिहार में अनिवार्य हो जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि जो बिल्डिंग प्लान इन तय मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें स्वीकृति नहीं मिलेगी।

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कमरे और रसोई के लिए न्यूनतम मानक

प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, हर रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर (लगभग 97 वर्ग फुट) होना चाहिए। इसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर (8 फीट) और न्यूनतम ऊंचाई 2.75 मीटर (9 फीट) तय की गई है। मसौदा नियमों में रसोई के लिए भी न्यूनतम आयाम निर्धारित किए गए हैं। एक रसोई का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर (लगभग 48.5 वर्ग फुट) होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 1.8 मीटर (6 फीट) और ऊंचाई 2.75 मीटर (9 फीट) होगी। जहां रसोई और डाइनिंग स्पेस को जोड़ा जाएगा, वहां न्यूनतम क्षेत्रफल 81 वर्ग फुट, न्यूनतम चौड़ाई 7 फीट और ऊंचाई 9 फीट प्रस्तावित की गई है।

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बाथरूम और शौचालय के लिए भी नए नियम

नए बिल्डिंग बायलॉज में स्वच्छता सुविधाओं के लिए भी न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। एक अलग बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 वर्ग मीटर (लगभग 20 वर्ग फुट) होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 1.2 मीटर और ऊंचाई 2.2 मीटर (7.25 फीट) होगी। एक अलग शौचालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.2 वर्ग मीटर (लगभग 13 वर्ग फुट) और न्यूनतम चौड़ाई 0.9 मीटर (3 फीट) होनी चाहिए। संयुक्त शौचालय और बाथरूम इकाइयों के लिए, न्यूनतम क्षेत्रफल लगभग 30 वर्ग फुट, चौड़ाई 4 फीट और ऊंचाई 7.25 फीट निर्धारित की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि ये नियम शहरी आवासीय परियोजनाओं में सिकुड़ते रहने योग्य स्थानों की चिंताओं को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। कई अपार्टमेंट डेवलपमेंट्स में, बिल्डरों पर स्वीकृत भवन-ऊंचाई सीमा के भीतर अतिरिक्त मंजिलें बनाने के लिए छत की ऊंचाई और कमरों के आयामों को कम करने का आरोप लगता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ आवासीय इकाइयों में कमरों की ऊंचाई केवल आठ फीट के आसपास रह जाती है, जिससे रहने वालों के लिए वेंटिलेशन और आराम संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। प्रस्तावित नियम स्पष्ट न्यूनतम मानक स्थापित करके ऐसी प्रथाओं को रोकना चाहते हैं, जिन पर निर्माण के दौरान कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

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अन्य बिल्डिंग घटकों के लिए मानक

मसौदा बायलॉज में प्लिंथ स्तर और छत के पैरापेट से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, छत के पैरापेट की ऊंचाई लगभग 3.95 फीट से 4.92 फीट के बीच होनी अनिवार्य होगी। सरकार का तर्क है कि आवासीय भवनों में आयामों का मानकीकरण सुरक्षा, रहने की क्षमता और समग्र निर्माण गुणवत्ता में सुधार करेगा।

घटकन्यूनतम क्षेत्रफलन्यूनतम चौड़ाईन्यूनतम ऊंचाई
कमरा97 वर्ग फुट8 फीट9 फीट
रसोई48.5 वर्ग फुट6 फीट9 फीट
रसोई और डाइनिंग81 वर्ग फुट7 फीट9 फीट
बाथरूम20 वर्ग फुट4 फीट7.25 फीट
शौचालय13 वर्ग फुट3 फीट7.25 फीट
शौचालय और बाथरूम30 वर्ग फुट4 फीट7.25 फीट
छत पैरापेटनिर्दिष्ट नहींनिर्दिष्ट नहीं3.95–4.92 फीट
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ये नए मानक यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में बनने वाले हर घर में पर्याप्त जगह और बेहतर सुविधाएं हों, जिससे नागरिकों को आरामदायक और सुरक्षित आवास मिल सके।

यदि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो संशोधित Bihar Building Bylaws भविष्य की सभी आवासीय निर्माण परियोजनाओं पर लागू होंगे और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख आवश्यकता बन जाएंगे। यह कदम राज्य में निर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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