Bihar News| Bihar Public Examination Bill| बिहार पेपर लीक में 10 साल की कैद, एक करोड़ का जुर्माना, बिहार विधानसभा से विधेयक पास| जहां, बिहार विधानसभा ने Bihar Public Examination Bill, यानि बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 या दूसरे शब्दों में कहें तो एंटी पेपर लीक विधेयक पास करते हुए राज्यपाल के पास भेज दिया है।
जहां, हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इसके बाद पेपर लीक पूरी तरह अपराध की अग्रिम श्रेणी में आ जाएगा जिसके लिए पेपर लीक में शामिल होने पर दस साल की कैद और एक करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा। नॉन बेलेवल धाराओं में यह कार्रवाई बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा।
Bihar News| संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा
सरकार की ओर से विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकारी नौकरियों समेत दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पेपर लीक जैसे अपराध को लेकर पहले कोई कड़ा कानून नहीं था। सजा भी कम थी और उसका अनुपालन नहीं हो रहा था।
Bihar News| नया कानून परीक्षा में नकल रोकने के लिए लाया गया है
नया कानून परीक्षा में नकल रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून में नकल करने वालों और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार के नये कानून के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी अन्य किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। उनपर कठोर कार्रवाई की जाएंगीं।
Bihar News| अगर कोई स्टूडेंट नकल करते पकड़ा गया तो उसे
अगर कोई स्टूडेंट नकल करते पकड़ा गया तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही, उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
Bihar News| बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पास
ऐसे में सरकार ने कठोर कानून बनाया है ताकि कोई पेपर लीक औऱ परीक्षा में दूसरे तरह की गड़बड़ी करने का कुकृत्य नहीं कर पाए। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वाक आउट कर लिया। इसके बावजूद, सरकार ने बहुमत के आधार पर “बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पास कर दिया। यह कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया है। इस विधेयक को प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने सदन में पेश किया।