Bihar Public Transport Safety: सड़कों पर दौड़ते वाहनों में अब नहीं चलेगी मनमानी, खासकर जब बात हो आधी आबादी और कल के भविष्य की। बिहार परिवहन विभाग ने अब कमर कस ली है, सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने की।
Bihar Public Transport Safety: क्या है नया नियम और क्यों है ये जरूरी?
बिहार परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सेवायानों में महिला यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब राज्य के सभी सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक सभी वाहन इस व्यवस्था से लैस हो जाएं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
यह पहल विशेष रूप से महिला सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। आए दिन सार्वजनिक वाहनों में छेड़छाड़ या असुरक्षा की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह तकनीक एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगी। इस डिवाइस के जरिए आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन दबाकर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम या परिवहन विभाग को सूचित कर सकेंगे।
नियमों की अनदेखी पर होगी कठोर कार्रवाई
परिवहन विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी 2024 से उन सभी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। ऐसे वाहनों का चालान कटेगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कदम बिहार में सड़क परिवहन को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि महिलाएं और बच्चे बिना किसी डर के यात्रा कर सकें। यात्री सुरक्षा के इस बड़े अभियान में वाहन मालिकों और चालकों का सहयोग अपेक्षित है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़े।



