
Ration Card eKYC: सरकार की योजनाओं का लाभ लेना अब उंगलियों के खेल जैसा हो गया है, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको इस खेल से बाहर कर सकती है। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए भी कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सभी लाभुकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन यानी ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है।
31 मार्च है Ration Card eKYC की नई डेडलाइन
बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 15 फरवरी थी, जिसे बाद में 28 फरवरी किया गया था। लेकिन, प्रक्रिया की धीमी गति और बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए अब अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आखिरी मौका हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों को भविष्य में सरकारी राशन से वंचित किया जा सकता है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सभी जिलों के पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक योग्य लाभुक का ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति तक ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
क्यों रडार पर हैं 57 लाख से अधिक राशन कार्ड?
ई-केवाईसी की प्रक्रिया के साथ-साथ विभाग ने संदिग्ध राशन कार्डों की जांच भी तेज कर दी है। पूरे राज्य में 57 लाख से अधिक कार्डधारियों को संदिग्ध सूची में डाला गया है। इन मामलों की तेजी से जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जांच प्रक्रिया के तहत संदिग्ध लाभुकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है या वे अपात्र पाए जाते हैं, तो उनके नाम राशन सूची से हटा दिए जाएंगे। अब तक 33 लाख से अधिक नाम हटाने वाली सूची में शामिल किए जा चुके हैं, ताकि खाद्यान्न योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले।
राज्य के कई जिलों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। इनमें प्रमुख हैं:
- वैशाली
- सीवान
- सीतामढ़ी
- औरंगाबाद
- समस्तीपुर
- पूर्वी चंपारण
- दरभंगा
अधिकारियों का मानना है कि जागरूकता की कमी और सही जानकारी नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लाभुक अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
दूसरे राज्य में रहने वाले कैसे कराएं ई-केवाईसी?
सरकार ने उन लोगों की समस्या का भी समाधान किया है जो रोजगार या अन्य कारणों से बिहार से बाहर रहते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी कराने के लिए लाभुकों को बिहार लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/। देश के किसी भी राज्य में रहने वाले बिहार के राशन कार्डधारी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर जाकर बॉयोमेट्रिक मशीन के माध्यम से यह प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं। इसलिए, सभी लाभुकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें और अपनी राशन योजना का लाभ सुरक्षित रखें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।




