
Bihar Government Social Media Rules: अब सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुश्किल होने वाला है। बिहार सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026’ के तहत सोशल मीडिया से जुड़े सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें Facebook, Instagram और X (पहले Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म पर बेहद सतर्कता बरतनी होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी नीतियों और फैसलों पर निजी टिप्पणी पर रोक
नए नियमों के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति सरकार की नीतियों, योजनाओं या आदेशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं लिख सकेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों पर भी निजी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों के तहत, बिहार सरकार सोशल मीडिया नियम का पालन करना सभी सरकारी सेवकों के लिए अनिवार्य होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
प्रोफाइल पिक्चर और ऑनलाइन व्यवहार पर सख्त नियम
सरकार ने प्रोफाइल फोटो को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारी अपनी डिस्प्ले पिक्चर (DP) में किसी तरह का विरोध प्रतीक, जैसे काली पट्टी, या किसी राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं लगा सकेंगे। सरकार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की छवि पूरी तरह निष्पक्ष दिखनी चाहिए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी राजनीतिक झुकाव का संकेत नहीं मिलना चाहिए।
इसके अलावा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, बदसलूकी या किसी को परेशान करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी को सरकार की ओर से किसी योजना के प्रचार के लिए अधिकृत किया गया है, तो वह आधिकारिक पोस्ट कर सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। सरकार के इस आदेश से अब सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी निजी राय खुलकर नहीं रख पाएंगे। समग्र रूप से, ये बिहार सरकार सोशल मीडिया नियम सरकारी कर्मचारियों के आचरण को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
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