

Patna News: जैसे गाड़ी को चलाने के लिए स्टीयरिंग की जरूरत होती है, वैसे ही करियर को सही दिशा देने के लिए सही हुनर की। बिहार सरकार अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC-ST) समुदाय के युवाओं के करियर को रफ्तार देने के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त में ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इन समुदायों के युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलना है।
Patna News: निशुल्क मोटर चालक प्रशिक्षण योजना क्या है?
बिहार के एससी-एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार महादलित विकास मिशन ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े दलित वर्गों के युवाओं को हल्का मोटर वाहन (LMV) और भारी मोटर वाहन (HMV) चलाने में कुशल बनाना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये युवा निजी क्षेत्र या भविष्य में आने वाली किसी भी सरकारी नौकरी में चालक के पद पर रोजगार पा सकेंगे। यह प्रशिक्षण औरंगाबाद में स्थित चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान में प्रदान किया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अब तक इस योजना का लाभ 200 से अधिक युवा उठा चुके हैं।
पात्रता और प्रशिक्षण की अवधि
इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। दोनों ही कोर्स (LMV और HMV) के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- हल्का मोटर वाहन (LMV) के लिए: उम्मीदवार का मैट्रिक पास होना या उसके पास LMV का लर्निंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 21 दिन होगी।
- भारी मोटर वाहन (HMV) के लिए: उम्मीदवार को मैट्रिक पास होने के साथ-साथ, उसके पास कम से कम एक वर्ष पुराना LMV चलाने का स्थायी लाइसेंस और HMV चलाने का लर्नर लाइसेंस होना आवश्यक है। इस कोर्स की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण के साथ-साथ भोजन एवं आवासन की सुविधा भी पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह योजना युवाओं को बिना किसी आर्थिक बोझ के कौशल हासिल करने का एक बेहतरीन मौका देती है।
कैसे करें आवेदन? जानिए पूरी प्रक्रिया
इस निशुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत पर आधारित होगी, इसलिए योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए।
आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- बिहार के किसी भी जिले के पात्र अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन बिहार महादलित विकास मिशन की आधिकारिक वेबसाइट www.bmvm.bihar.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
- उम्मीदवारों का चयन निर्धारित योग्यता और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
- योजना से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रशिक्षण केंद्र के प्रतिनिधि (मोबाइल नं: 9264456639) या बिहार महादलित विकास मिशन के टोल-फ्री नंबर 18003456345 पर संपर्क किया जा सकता है।
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