Bihar Transport News: Muzaffarpur समेत 4 जिलों के ‘वाहन मालिक’ हो जाएं सावधान! अब कटेगा ऑटोमेटिक ई-चालान, अगर कर रहे है ऐसा तो कटेगा इतना पैसा…पटना | अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Without Third Party Insurance) के वाहन चलाना सावधान हो जाइए। बिहार सरकार (Bihar Government) ने स्मार्ट सिटी (Smart City) में रहने वाले वाहन मालिकों (Vehicle Owners) के लिए एक नई ऑटोमेटिक चालान प्रणाली (Automatic Challan System) शुरू करने की घोषणा की है।
Bihar Transport News: पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर…
अब से पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर एएनपीआर कैमरे (ANPR Camera) से चालान कटेगा। इस नए नियम के तहत परिवहन विभाग (Transport Department) जल्दी ही यह व्यवस्था लागू करेगा।
ऑटोमेटिक चालान का तरीका और प्रक्रिया
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि एएनपीआर कैमरे के माध्यम से यह चालान पूरी तरह से ऑटोमेटिक (Automatic) होंगे। यह चालान दैनिक एक बार (One Per Day) ही कटेगा।
वाहनों पर काटे गए ई-चालान (E-Challan) की राशि जमा करने के लिए विभाग द्वारा एक दिन की अनुग्रह अवधि (Grace Period) दी जाएगी। इसके बाद, यदि वाहन मालिक बीमा प्रमाणपत्र (Insurance Certificate) अपडेट नहीं कराते हैं, तो शमन (Penalty) के रूप में ई-चालान जारी किया जाएगा।
बीमा का महत्व और कानूनी प्रावधान
संजय कुमार अग्रवाल ने यह भी बताया कि जिन वाहनों का बीमा प्रमाणपत्र अपडेट नहीं है, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle Act, 1988) की धारा 196 (Section 196) के तहत शमन की कार्रवाई की जाएगी।
पहले से, टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर भी ई-डिटेक्शन सिस्टम (E-Detection System) से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कट रहा है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की महत्वता
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) केवल वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) ही नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में घायल पीड़ितों (Injured Victims) को भी सहायता प्रदान करता है।
दुर्घटना के दौरान यदि किसी व्यक्ति को चोटें आती हैं या मृत्यु होती है, तो कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा (Compensation of Five Lakhs) देने का प्रावधान है।
नियमों का पालन करें, वरना भुगतना होगा जुर्माना
वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य (Mandatory to Have Third Party Insurance) कर दिया गया है।
यह न केवल वित्तीय सुरक्षा देता है, बल्कि यह दुर्घटना के दौरान घायल पीड़ितों की मदद करता है।
अब अगर कोई वाहन मालिक बीमा प्रमाणपत्र अपडेट नहीं करेगा, तो उसे शमन के रूप में जुर्माना (Penalty) देना पड़ेगा।