
Bihar Zero FIR Rule: बिहार में अब पुलिस की ‘ना’ नहीं चलेगी। फरियादी कहीं से भी हो, शिकायत दर्ज होगी। कानून-व्यवस्था को जनहितैषी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो जनता को न्याय के और करीब लाएगा।
Bihar Zero FIR Rule: बिहार में जीरो FIR से अब FIR दर्ज करने में पुलिस नहीं कर पाएगी आनाकानी, DGP ने दिए सख्त निर्देश
Bihar Zero FIR Rule: क्या है जीरो एफआईआर और क्यों है यह महत्वपूर्ण?
बिहार में कानून-व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राज्य के पुलिस प्रमुख विनय कुमार ने सभी थानों को स्पष्ट निर्देश देते हुए जीरो एफआईआर व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसी भी थाने में शिकायत दर्ज कराने से पुलिसकर्मी इनकार नहीं कर पाएंगे, भले ही घटना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों न हुई हो। यह फैसला लंबे समय से अपेक्षित पुलिस सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस निर्देश के तहत, यदि कोई अपराध किसी अन्य जिले या राज्य में भी हुआ हो, तब भी स्थानीय पुलिस थाने को तत्काल शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद, संबंधित थाने को केस डायरी और एफआईआर उस सही थाने में स्थानांतरित करनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई है।
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पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश: टालमटोल पर होगी कार्रवाई
पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी थाने में यदि एफआईआर दर्ज करने से मना किया गया या इसमें टालमटोल की गई, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि आम जनता को जीरो एफआईआर के प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि वे अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यह पहल पुलिस और जनता के बीच भरोसे को मजबूत करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था में एक सांस्कृतिक बदलाव की नींव है, जिससे आम आदमी को न्याय के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा।
इस कदम से न केवल पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकेगा, बल्कि अपराधियों को भी यह संदेश मिलेगा कि कानून से बच पाना अब आसान नहीं होगा। यह व्यवस्था विशेषकर उन मामलों में बेहद उपयोगी साबित होगी जहाँ पीड़ित को तुरंत नजदीकी थाने में पहुँचने की आवश्यकता होती है, लेकिन क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर उसे वापस भेज दिया जाता था।




