अभिभावकों के लिए जरूरी ख़बर 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, Must Read…@प्रभाष रंजन दरभंगा / पटना – स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ऑटो और ई-रिक्शा (हवा हवाई) से बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे।
क्या है नया आदेश?
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP और SP को आदेश जारी किया।
स्कूली बच्चों के परिवहन में ऑटो और ई-रिक्शा का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित।
यह फैसला 30 जनवरी 2025 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
21 जनवरी 2025 को इस संबंध में अखबारों में सूचना भी प्रकाशित की गई थी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया।
ऑटो और ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग और लापरवाह संचालन से दुर्घटनाओं की आशंका।
अब स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को इस नियम का पालन करने का निर्देश।
पटना समेत पूरे बिहार में इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।