एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएल की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एके-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई है।बीते 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
सजा मिलने के उनके वकील सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और उनके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए।बचाव पक्ष ने 34 गवाह भी पेश किए। पढ़िए पूरी खबर
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। अनंत सिंह मोकामा से राजद के विधायक है।
जानकारी के अनुसार, 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है।
इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी।
सजा मिलने के उनके वकील सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और उनके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। बचाव पक्ष ने 34 गवाह भी पेश किए।
16 अगस्त 2019 को बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर में छापेमारी कर एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था। इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत 34 महीने तक चली।
सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। विधायक अनंत सिंह पर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में 5 आपराधिक मामले सेशन ट्रायल और 4 आपराधिक मामले न्यायिक दंडाधिकारी एम-पीएमएलए के विशेष कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावे दानापुर, गया व बाढ़ में आपराधिक मामले चल रहे हैं।
इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी 34 माह तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस मामले विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही अब छोटे सरकार के विधायक बनने पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखना होगा, कब तक रहेंगे-बने रहेंगे विधायक।
एके-47 मामले में अभी तक क्या हुआ
16 अगस्त 2019 : मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास लंदावा से एके-47 और 2 ग्रेनेड बरामद
16 अगस्त 2019 : बाढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
25 अगस्त 2019 : दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था सरेडर
5 नवंबर 2019 : पुलिस ने चार्जशीट दायर की
17 जून 2020 : एमपीएमएलए के विशेष कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर
15 अक्टूबर 2020 : आरोप गठित हुआ
14 जून 2022: अनंत सिंह दोषी करार