पटना, देशज टाइम्स। बिहार सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सुरक्षा एवं संरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग ने इसके अनुपालन के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को निर्देश भेज दिए हैं।
बिहार के सभी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, शिक्षा विभाग ने DEO को भेजा आदेश। अब हर स्कूल में सुरक्षा, साइबर मॉनिटरिंग, हेल्थ चेकअप और आपातकालीन योजना होगी अनिवार्य
इस आदेश का आधार विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा मार्गदर्शिका – 2021 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बताया गया है।
स्कूलों की सुरक्षा के लिए पांच प्रमुख मानक तय
शिक्षा विभाग ने पाँच मुख्य श्रेणियों में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है:
1. स्कूल भवन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
हर स्कूल में चहारदीवारी (Boundary Wall) होनी चाहिए। सभी कक्षाओं में सुरक्षित रूप से पंखे लगे होने चाहिए। आपातकालीन द्वार (Emergency Exit) आवश्यक होगा।
2. छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा और व्यवहार
कक्षा में छात्रों के व्यवहार पर निगरानी अनिवार्य, बच्चों को गुड टच और बैड टच का अंतर सिखाया जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
3. हेल्थ और मेडिकल सुविधा
स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Kit) अनिवार्य, समय-समय पर हेल्थ चेकअप और हेल्थ कार्ड अनिवार्य, छात्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड स्कूल में दर्ज किए जाएंगे।
4. साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी
इंटरनेट फैसिलिटी की निगरानी, कंप्यूटर कक्षों में टेक्निकल उपकरणों की निगरानी, साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप आयोजित करने का निर्देश है।
5. आपदा प्रबंधन और मॉक ड्रिल
हर स्कूल में आपदा प्रबंधन योजना (Disaster Management Plan) में मॉक ड्रिल (Mock Drill) का आयोजन करना होगा। भूकंप, आग, बाढ़ जैसी स्थितियों के लिए पूर्व तैयारियाँ जरूरी होगा।
गाइडलाइन कहां से डाउनलोड करें?
यह पूरी मार्गदर्शिका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
DEO और BEO को निर्देश
DEO और DPO सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल गाइडलाइन का पालन करें। स्कूल निरीक्षण के दौरान इन बिंदुओं की जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगा। निजी स्कूलों को भी पालन के लिए बाध्य किया गया है।