

पटना, देशज न्यूज। बिहार में गठित होने वाली नयी ग्राम पंचायतों में इस बार आरक्षण की स्थिति क्या होगी, इसको लेकर पंचायती राज विभाग में मंथन शुरू हो गया है। बिहार में अप्रैल-मई में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे (Panchayat election in Bihar-Panchayat elections in Bihar to be held in April-May, 300 panchayats of the state will cease to exist) में नयी ग्राम पंचायतों में आरक्षण क्या होगा, इस पर शीघ्र निर्णय लिये जाएंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अभी मतदाता सूची पर काम चल रहा है।
गौरतलब हो कि 117 नये नगर निकायों के गठन और कइयों के विस्तार से करीब 300 ग्राम पंचायतें अब नहीं रहेंगी। वहीं, कुछ ग्राम पंचायतों का नये सिरे से गठन किया जाएगा, क्योंकि इन पंचायतों का (Panchayat election in Bihar-Panchayat elections in Bihar to be held in April-May, 300 panchayats of the state will cease to exist) पूरा नहीं तो अधिकतर हिस्सा नगर निकाय में चला गया है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी भी पंचायत-वार्ड में लगातार दो चुनावों के लिए आरक्षण लागू रहता है। वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण बदले गए थे।
इसलिए इसबार के चुनाव में पंचायतों के आरक्षण में कोई (Panchayat election in Bihar-Panchayat elections in Bihar to be held in April-May, 300 panchayats of the state will cease to exist) बदलाव नहीं किया जाएगा। पर जो नयी पंचायतें होंगी, सिर्फ उनके लिए सरकार निर्णय लेगी। इसके लिए क्या नियमावली होगी, यह तय किया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों को विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। फिर उसी के आधार पर नयी पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे।



