पटना। सालों से होल्डिंग टैक्स का बकाया सिरदर्द बना हुआ है? तो पटना नगर निगम आपके लिए एक ऐसी स्कीम लाया है, जिसे सुनकर आप फौरन टैक्स जमा करने दौड़ पड़ेंगे. एक झटके में पूरा का पूरा ब्याज और जुर्माना माफ़ कर दिया गया है!
पटना के उन हजारों करदाताओं के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है, जो किसी कारणवश अपना होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) समय पर नहीं चुका पाए थे. पटना नगर निगम ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बकाया होल्डिंग टैक्स पर लगे 100% ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है. इस कदम से न केवल आम नागरिकों का बोझ कम होगा, बल्कि निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है.
क्या है ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना?
नगर निगम द्वारा शुरू की गई यह योजना ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (एकमुश्त निपटान) के सिद्धांत पर काम करती है. इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों का होल्डिंग टैक्स लंबे समय से बकाया है, उन्हें अब केवल मूल राशि ही चुकानी होगी. उस मूल राशि पर अब तक लगा भारी-भरकम ब्याज और पेनाल्टी का पूरा भार हटा दिया गया है. कई मामलों में ब्याज और जुर्माने की राशि मूल टैक्स से भी ज्यादा हो जाती थी, जिस वजह से लोग भुगतान करने से कतराते थे.
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क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
इस फैसले के पीछे नगर निगम के दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला, आम जनता को वित्तीय राहत देना. और दूसरा, सालों से अटके हुए राजस्व की वसूली करना. निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस माफी योजना से बड़ी संख्या में लोग अपना पुराना बकाया चुकाने के लिए आगे आएंगे. इससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शहर में विकास कार्यों को गति दी जा सकेगी.
करदाताओं को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाना बेहद सरल है. करदाताओं को केवल अपनी बकाया मूल होल्डिंग टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. भुगतान करते ही ब्याज और जुर्माने की राशि सिस्टम से स्वतः माफ हो जाएगी. यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बकाया काफी बड़ा हो चुका है. निगम ने स्पष्ट किया है कि यह एक सीमित समय की योजना हो सकती है, इसलिए लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाना चाहिए. नागरिक नगर निगम के कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने बकाये का भुगतान कर सकते हैं.






