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फ़रवरी, 25, 2026
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Bihar Meat Shop License: अब हर मांस-मछली दुकान को मिलेगा लाइसेंस और QR कोड, जानें नए नियम

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Patna Meat Shop License: राजधानी की गलियों में सजी मांसाहारी व्यंजनों की दुकानें अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि नियम-कानून के तराजू पर भी खरी उतरेंगी। शहर में मांस-मछली की बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब सभी दुकानों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा और उन्हें एक विशेष क्यूआर कोड भी जारी किया जाएगा।

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Patna Meat Shop License: पटना में अब हर मांस-मछली दुकान को मिलेगा लाइसेंस और QR कोड, जानें नए नियम

Patna Meat Shop License: जानें क्या हैं नए नियम और क्यों है ये जरूरी?

पटना में मांस और मछली की दुकानों के संचालन को लेकर नगर निगम ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत, शहर की सभी मांस-मछली दुकानों को अब अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह व्यवस्था केवल कागजी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि इसके साथ ही हर दुकान को एक यूनिक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। इस डिजिटल पहचान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दुकानों की निगरानी को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस कदम से न केवल दुकानों के संचालन में जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी स्वच्छ और प्रमाणित उत्पाद मिल सकेंगे। यह पहल शहर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया और क्यूआर कोड प्रणाली पटना नगर निगम द्वारा लागू की जा रही है। इसका मकसद अवैध रूप से चल रही दुकानों पर लगाम लगाना और पंजीकृत दुकानों को एक विशेष पहचान देना है। क्यूआर कोड के माध्यम से निगम अधिकारी किसी भी समय दुकान से संबंधित जानकारी, जैसे कि लाइसेंस की वैधता, मालिक का विवरण और स्वच्छता रिकॉर्ड, आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई करना संभव हो पाएगा।

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यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब शहर में मांस-मछली की दुकानों को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, खासकर स्वच्छता और उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

डिजिटल पहचान से बढ़ेगी पारदर्शिता

इस डिजिटल पहचान प्रणाली का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन्हें अब इस बात की जानकारी रहेगी कि जिस दुकान से वे मांस या मछली खरीद रहे हैं, वह लाइसेंस प्राप्त है और निगम के मानकों का पालन कर रही है। क्यूआर कोड स्कैन करके नागरिक भी दुकान की वैधता की जांच कर सकेंगे। यह प्रणाली दुकानों को अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगी, क्योंकि उनकी सीधी निगरानी की जा सकेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह पहल शहर के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा देगी।

मांस-मछली विक्रेताओं को भी इस प्रणाली से लाभ होगा। वैध लाइसेंस और क्यूआर कोड के साथ, उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और उन्हें ग्राहकों का अधिक विश्वास प्राप्त होगा। यह उन्हें अवैध विक्रेताओं से अलग पहचान दिलाएगा। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि छोटे विक्रेता भी आसानी से इसका पालन कर सकें। हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम का यह कदम न केवल शहरी स्वच्छता में सुधार लाएगा, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी सहायक होगा। इस तरह की पहल से नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे और शहर की समग्र छवि भी सुधरेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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