पटना न्यूज़. सालों से जिनका होल्डिंग टैक्स बकाया था और ब्याज-जुर्माने का मीटर लगातार चढ़ता जा रहा था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है. पटना नगर निगम ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिससे हज़ारों लोगों ने राहत की सांस ली है.
पटना नगर निगम ने शहर के करदाताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है. एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत, पुराने और बकाया पड़े होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले ब्याज और पेनाल्टी को 100 प्रतिशत तक माफ करने का निर्णय लिया गया है. इस कदम से उन हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश अपना टैक्स समय पर नहीं चुका पाए थे और अब भारी-भरकम ब्याज और जुर्माने के बोझ तले दबे हुए थे.
यह फैसला शहर के हजारों नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो लंबे समय से इस बोझ को कम करने की उम्मीद कर रहे थे. निगम के इस कदम से लोगों पर आर्थिक दबाव तो कम होगा ही, साथ ही निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है.
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क्या है यह ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना?
यह बड़ी छूट एक विशेष ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना के तहत दी जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाना और करदाताओं को अपना बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के लागू होने के बाद, करदाताओं को केवल अपनी मूल बकाया राशि ही जमा करनी होगी. उन्हें ब्याज और जुर्माने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
इस योजना की सबसे खास बातें हैं:
- केवल मूल होल्डिंग टैक्स की राशि चुकानी होगी.
- ब्याज की पूरी रकम माफ कर दी गई है.
- किसी भी तरह की पेनाल्टी या जुर्माने का भुगतान नहीं करना होगा.
शहरवासियों को कैसे मिलेगा इसका लाभ?
नगर निगम के इस फैसले से न केवल आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि निगम की आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. यह देखा गया है कि कई लोग सिर्फ ब्याज और जुर्माने की बढ़ती रकम की वजह से ही टैक्स चुकाने से कतरा रहे थे. अब वे बिना किसी अतिरिक्त भार के आसानी से अपना खाता साफ़ करवा सकेंगे.
अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी और यह कदम शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाने में भी मददगार साबित हो सकता है. जिन भी नागरिकों का होल्डिंग टैक्स बकाया है, वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं.







