Patna Traffic: सड़कों पर अक्सर जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, खासकर जब विकास की नई इबारत लिखी जा रही हो। पटना में भी अब कुछ ऐसा ही नजारा दिखने वाला है, जहां एक अहम मार्ग पर नियमों का पहरा बिठाया जा रहा है।
Patna Traffic: शिवाला-कन्हौली रूट पर नई टाइमिंग जारी, जानिए कब बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही
Patna Traffic: शिवाला-कन्हौली रूट पर यातायात के नए नियम
Patna Traffic: राजधानी पटना के महत्वपूर्ण शिवाला-कन्हौली रूट पर अब वाहनों के परिचालन को लेकर नई समय-सारिणी जारी कर दी गई है। यह बदलाव लगभग 13 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब शाम 7:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक इस पूरे रूट पर किसी भी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था अगले सात महीनों तक प्रभावी रहेगी।
वाहन चालकों के लिए अहम जानकारी
इस महत्वपूर्ण बदलाव का सीधा असर उन हजारों वाहन चालकों और यात्रियों पर पड़ेगा जो प्रतिदिन इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लिया है। यह कदम एक बड़े निर्माण परियोजना का हिस्सा हो सकता है, जिसके लिए सड़क को विशेष समय पर खाली रखना आवश्यक है।
सरकार की ओर से जारी इन बिहार यातायात नियम के तहत, इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाओं और विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों को ही छूट मिल सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नई टाइमिंग के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह व्यवस्था लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिए दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों या समय में बदलाव पर विचार करना चाहिए। इस रूट पर परिचालन पर प्रतिबंध से सुबह और शाम के समय होने वाली भीड़भाड़ पर भी असर देखने को मिल सकता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए। स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक विभाग को इस संबंध में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।



