spot_img

सावधान! आप Auto Driver हैं, बच्चों को School छोड़ते हैं…फंस जाएंगें…!

spot_img
- Advertisement -

आप Auto Driver हैं, बच्चों को School छोड़ते हैं…आप फंस जाएंगें…! जी हां हो जाइए सावधान…अगर आप ऑटो चालक हैं। स्कूली बच्चों को घर से लाते-छोड़ते हैं तो हो जाइए सावधान! स्कूली ऑटो में अब बच्चों का ओवरलोडिंग किया तो आप नप जाएंगें। आपपर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, हर बच्चे पर लगेगा ₹200 का जुर्माना।

स्कूल वाहनों (School Vehicles) में सुरक्षा नियमों को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब सीएनजी ऑटो और बिक्रम ऑटो में तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाना भारी पड़ेगा।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  DM की आमजन से अपील : डूबने से होने वाली मौतों से बचेगा दरभंगा, SDRF के प्रशिक्षित जवानों ने बच्चों को समझाया

ओवरलोडिंग पर जुर्माना और कार्रवाई

  • सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 बच्चे और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चे बैठ सकते हैं।

  • तय सीमा से अधिक बच्चों के पकड़े जाने पर प्रति बच्चे ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चालान काट सकेगी।

यह भी पढ़ें:  बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ा एक्शन: अब फर्जी दस्तावेज वालों की नौकरी जाएगी! पढ़िए|जांच के घेरे में कौन? किन दस्तावेजों पर है फोकस?

वाहन चालकों के लिए अनिवार्य शर्तें

  • ट्रैफिक जांच के दौरान परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच होगी।

  • केवल उन वाहनों को स्कूली बच्चों के परिवहन की अनुमति होगी जो सभी सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे।

    चालकों को मानने होंगे ये नियम

    • ट्रैफिक पुलिस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काट सकती है।

    • परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाएगी।

    • ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

यह भी पढ़ें:  पटना टेंडर घोटाला: IAS संजीव हंस पर गिरी गाज, 7 पर चार्जशीट, दो अधिकारियों को मिली राहत!

ई-रिक्शा पर प्रतिबंध

  • ई-रिक्शा से बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  • इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य

  • हर स्कूली वाहन में GPS (जीपीएस) और CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

  • ऑटो में CCTV कैमरा जरूरी नहीं, लेकिन अन्य सभी बड़े वाहनों में कैमरा लगाना होगा।

  • लगे हुए GPS और CCTV की निगरानी ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

ऑन-स्कूल ड्यूटी बोर्ड अनिवार्य

  • ऑटो सहित सभी स्कूली वाहनों के आगे और पीछे ‘On-School Duty’ बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

  • यदि वाहन जनरल पैसेंजर के लिए उपयोग करना हो तो बोर्ड हटाया जा सकता है।

  • लीज या किराया पर लिए वाहनों में भी बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

आपका पासपोर्ट सिर्फ घूमने के लिए है, नागरिकता का सबूत नहीं! केंद्र सरकार ने कर दिया साफ, जानिए क्या कहता है भारत का कानून

passport citizenship: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम#PassportIndia,#CitizenshipRules,#MEAIndia

Bihar के लाल Cricketer आकाश दीप ने लिए सात फेरे! शादी में पहुंचे भोजपुरी के ‘पावर स्टार’ पवन सिंह

Akash Deep Marriage: भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने अक्षिता राज के साथ वाराणसी में सात फेरे लिए। उनकी शादी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत कई हस्तियां शामिल हुईं, जिससे रोहतास और आस#AkashDeepMarriage,#PawanSingh,#RohtasNews

पटना के मकान मालिकों को झटका! 15% बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, क्या 30 जून तक मिलेगी छूट?

Patna Property Tax: पटना नगर निगम ने मकान मालिकों को बड़ा झटका दिया है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में 15% की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है, जो 30 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव है। हालांक#PatnaPropertyTax,#BiharNews,#TaxHike

आज ही के दिन 51 साल पहले: जब भारत में छीन लिए गए थे आपके सारे अधिकार, जानें Emergency का वो काला सच

Emergency 1975: आज से ठीक 50 साल पहले, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। इस दौरान मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और संविधान में बड़े बदलाव किए गए। जान#Emergency1975,#IndianDemocracy,#FundamentalRights