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मार्च, 6, 2026
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सावधान! आप Auto Driver हैं, बच्चों को School छोड़ते हैं…फंस जाएंगें…!

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आप Auto Driver हैं, बच्चों को School छोड़ते हैं…आप फंस जाएंगें…! जी हां हो जाइए सावधान…अगर आप ऑटो चालक हैं। स्कूली बच्चों को घर से लाते-छोड़ते हैं तो हो जाइए सावधान! स्कूली ऑटो में अब बच्चों का ओवरलोडिंग किया तो आप नप जाएंगें। आपपर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, हर बच्चे पर लगेगा ₹200 का जुर्माना।

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स्कूल वाहनों (School Vehicles) में सुरक्षा नियमों को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब सीएनजी ऑटो और बिक्रम ऑटो में तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाना भारी पड़ेगा।

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ओवरलोडिंग पर जुर्माना और कार्रवाई

  • सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 बच्चे और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चे बैठ सकते हैं।

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  • तय सीमा से अधिक बच्चों के पकड़े जाने पर प्रति बच्चे ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चालान काट सकेगी।

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वाहन चालकों के लिए अनिवार्य शर्तें

  • ट्रैफिक जांच के दौरान परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच होगी।

  • केवल उन वाहनों को स्कूली बच्चों के परिवहन की अनुमति होगी जो सभी सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे।

    चालकों को मानने होंगे ये नियम

    • ट्रैफिक पुलिस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काट सकती है।

    • परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाएगी।

    • ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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ई-रिक्शा पर प्रतिबंध

  • ई-रिक्शा से बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  • इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य

  • हर स्कूली वाहन में GPS (जीपीएस) और CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

  • ऑटो में CCTV कैमरा जरूरी नहीं, लेकिन अन्य सभी बड़े वाहनों में कैमरा लगाना होगा।

  • लगे हुए GPS और CCTV की निगरानी ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

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ऑन-स्कूल ड्यूटी बोर्ड अनिवार्य

  • ऑटो सहित सभी स्कूली वाहनों के आगे और पीछे ‘On-School Duty’ बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

  • यदि वाहन जनरल पैसेंजर के लिए उपयोग करना हो तो बोर्ड हटाया जा सकता है।

  • लीज या किराया पर लिए वाहनों में भी बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।

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