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21 जून, 2024
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बिहार में 31 अक्टूबर तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर बाधित हो सकता है पेंशन भुगतान

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सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को जीवन प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है तथा इसके लिए एक सितम्बर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 

कॉमन सर्विस सेंटर पर जीवन प्रमाणीकरण के लिए लाभुक को पांच रुपया शुल्क देना होगा, जबकि प्रखंड कार्यालय में जीवन प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क होगा।

कई जिलों के सभी प्रखंड कार्यालयों को सामाजिक सुरक्षा पेंशऩधारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए पूर्व में ही बायोमैट्रिक डिवाइस एवं आईरिस स्कैनर डिवाइस उपलब्ध कराया जा चुका है। वैसे पेंशनधारियों, जिनका बायोमैट्रिक, आईरिस स्कैनर डिवाइस से प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, उनका भौतिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।

विस्तृत विवरणी पंजी में दर्ज किया जाएगा

भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के तहत जिन पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण की प्रक्रिया फिंगर प्रिंट एवं आईरिस स्कैनर दोनों माध्यम से असफल हो जाएगा, उनका विस्तृत विवरणी पंजी में दर्ज किया जाएगा।

जीवन प्रमाणीकरण कार्यक्रम के सफल आयोजन तथा शेष पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कर्मियों, पंचायत सचिव, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका को संबधित क्षेत्र के सभी लाभुकों को प्रेरित करने तथा विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम के संबंध में व्यापक रूप से जागरूकता का प्रसार कराए जाने का निर्देश दिया गया है।

लोगों को किया जा रहा जागरूक

विभागीय निर्देश के आलोक में जीवन प्रमाणीकरण कार्यक्रम एक सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच निर्धारित है। प्रमाणीकरण कराने के लिए लाभुक को आधार कार्ड के साथ बैंक खाता संख्या अथवा लाभार्थी संख्या ले जाना आवश्यक

होगा। पेंशनधारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर अथवा संबंधित प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग समेत अन्य सहयोगी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बेगूसराय से मिली जानकारी के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक भुवन कुमार ने बुधवार को बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

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पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है, ताकि पेंशनधारियों को बिना किसी परेशानी का प्राप्त हो सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। अक्टूबर 2021 के अंत तक प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में पेंशन का नियमित भुगतान बाधित हो सकता है।

उन्होंने बताया कि बेगूसराय जिला में वर्तमान में सभी छह पेंशन योजनाओं के तहत दो लाख 55 हजार 920 लाभुक आच्छादित हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 81 हजार 340 पेंशनधारियों तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक मात्र आठ हजार आठ सौ 62 पेंशनधारियों ने ही अपना जीवन प्रमाणीकरण कराया है।

 

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