back to top
21 जून, 2024
spot_img

बिहार में 4000 मठ-मंदिरों को भेजा गया नोटिस…जमीन हथियाने और बेचने वालों पर शामत, 3 महीनें का अल्टीमेटम, दरभंगा के 259 मंदिर, मठ और ट्रस्ट भी BSBRT के रडार पर

spot_img
Advertisement
Advertisement

बिहार में अब मंदिरों की जमीन हथियाने और बेचने वालों पर शामत आने वाली है। बिहार के 38 जिलों के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही 4000 मठ-मंदिरों को नोटिस भेजकर तीन महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके तहत उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सरकार को झांसा दे रहे हैं। कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे मंदिरों पर भी शिकंजा कसने और कार्रवाई करने का निर्देश है।

जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) बिहार सरकार के कानून विभाग के तहत आता है। कानून मंत्री शमीम अहमद (Dr. Shamim Ahmad) ने कहा कि अगर गैर पंजीकृत मंदिर, मठ और ट्रस्ट तय समय में पंजीकरण नहीं कराते हैं तो राज्य सरकार सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना होगा।

फिलहाल करीब चार हजार गैर पंजीकृत मंदिरों, मठों और न्यास (ट्रस्ट) का रजिस्ट्रेशन कराना प्राथमिकता में है। इसको लेकर कानून मंत्री डॉ. शमीम अहमद (Dr. Shamim Ahmad) ने प्रदेश के सभी 38 जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। कहा है कि राज्य में कई मंदिरों के पुजारियों और मठों के महंतों ने जमीन ट्रांसफर कर दी है या फिर बेच दी है। इस मामले में कार्रवाई करें। क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है।

यह भी पढ़ें:  Bihar में स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी, 23 जून से इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं, जानिए New Time Table- Full List!

 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) के आंकड़ों के मुताबिक गैर पंजीकृत मंदिरों, मठों की संख्या सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 433 है। इसके अलावा समस्तीपुर में 272, दरभंगा में 259, पूर्वी चंपारण में 226, भागलपुर में 210, वैशाली में 209, सीतामढ़ी में 203, रोहतास में 210, भोजपुर में 197, बेगूसराय में 170, नालंदा में 159 और सारण में 154 है जो बिहार न्यास बोर्ड के रडार पर है। इन मंदिरों और मठों पर कार्रवाई अब तय है।

 

यह भी पढ़ें:  Bihar में अब 400 नहीं, हर महीने मिलेंगे 1100 रुपए पेंशन! जानिए कब से मिलेगा बढ़ा पेंशन –

बीएसबीआरटी के आंकड़ों की मानें तो प्रदेश में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या करीब 3002 है। इनके पास 18,500 एकड़ से ज्यादा जमीन है। बीएसबीआरटी की ओर से 35 जिलों से संकलित आंकड़ों के मुताबिक बिहार में लगभग 4,055 गैर पंजीकृत मंदिर और मठ हैं। कुल 4,400 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक हैं।

मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट कानून, 1950 के मुताबिक बिहार के सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) में रजिस्टर्ड होना चाहिए। गैर कानूनी दावों से मंदिरों की जमीन समेत संपत्तियों की हिफाजत के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। प्रदेश के सभी जिलों में मिलाकर करीब 4,000 गैर पंजीकृत सार्वजनिक मंदिर, मठ और ट्रस्ट हैं। उन्हें तीन महीने के भीतर बीएसबीआरटी के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा।

जरूर पढ़ें

Bihar में अब 400 नहीं, हर महीने मिलेंगे 1100 रुपए पेंशन! जानिए कब से मिलेगा बढ़ा पेंशन –

बिहार में अब 400 नहीं, हर महीने 1100 रुपये पेंशन! नीतीश कुमार का चुनावी...

Bihar में स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी, 23 जून से इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं, जानिए New Time Table- Full List!

बिहार के स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी! अब सुबह 9:30 से शाम 4...

Darbhanga Allapatti Railway Crossing पर ट्रेन से टकराकर जाले के युवक की मौत

रेलवे फाटक पर दर्दनाक हादसा! मो. सरताज की रहस्यमय मौत से गांव में मातम।...

Shiv Gopal Mishra होंगे Darbhanga के नए Chief District एवं Sessions Judge

दरभंगा को मिला नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश! शिव गोपाल मिश्रा की नियुक्ति तय।दरभंगा...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें