सुपौल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश इसरार अहमद की अदालत में वर्ष 2017 में जिला मुख्यालय स्थित चिल्ड्रन पार्क के समीप 92 लीटर चुलाई देसी शराब बरामदगी के मामले में दो आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को यह सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ब्रजलाल मुखिया ने बहस में भाग लिया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 नवंबर 2017 को उत्पाद विभाग ने रात्रि गश्ती के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मियों एवं सैफ जवानों के सहयोग से कोसी रोड वार्ड नंबर 11 शिव मंदिर और बालिका मध्य विद्यालय के बीच में वाहन चेकिंग कर रहे थे।इसी दौरान एक बाइक पर शराब लदा हुआ था। रुकवाने का जब प्रयास किया गया तो बाइक सवार दोनों कारोबारी भाग निकले पीछा करने पर चिल्ड्रन पार्क के समीप पकड़ा गया।