मधुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिए गए जितेंद्र यादव को कोर्ट ने दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज दिवेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरकार को चार लाख रुपये मुआवजा पीड़िता को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
सजा पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि आरोपित नाम बदलकर नाबालिग बच्ची से बातचीत करता था।
इसी दौरान बहला फुसलाकर एवं प्रलोभन देकर उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। परिजन की शिकायत पर सहारघाट पुलिस ने फोन नंबर की जांच की तो जितेंद्र यादव का निकला। जितेंद्र यादव सहारघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है।