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22 जून, 2024
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Patna High Court का कड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव pratyay-amrit के खिलाफ वारंट

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बिहार सरकार के वरिष्ठ और सीएम नीतीश कुमार के विश्वासपात्र अधिकारी माने जाने वाले प्रत्यय अमृत कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फंस गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने अदालत का आदेश नहीं मानने पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
प्रत्यय अमृत पर आरोप है कि उन्होंने अदालत का आदेश नहीं माना है। इसी कारण उन पर पटना हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी होने पर पढ़िए पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा?
 याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 17 दिसंबर, 2021 को ही पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को याचिकाकर्ता को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था. | अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध वारंट जारी किया है।

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जस्टिस पी वी बजंत्री की एकलपीठ ने डॉ. राकेश रंजन की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 17 दिसंबर, 2021को ही पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को याचिकाकर्ता को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था।

पटना हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर के प्रमोशन में 17 दिसंबर 2021 को एक आदेश पारित किया था। लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद याचिका दायर करने वाले डॉ. राकेश रंजन ने अवमाननस का मामला दायर किया।

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इसके बाद कोर्ट ने 5 अप्रैल को आदेश जारी कर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। लेकिन प्रत्यय अमृत कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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