3 नवम्बर को गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। वही पटना हाईकोर्ट में आज एक मतदाता ने गोपालगंज से राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता दीपू कुमार सिंह के वकील एसडी संजय ने बताया कि मोहन प्रसाद गुप्ता के नामांकन की जांच की मांग की और उम्मीदवारी को रद्द करने की अपील की गयी है।
क्षेत्र के वोटर दीपू कुमार सिंह का आरोप है कि मोहन गुप्ता ने अपने नामांकन में तथ्यों को छिपाया है। उनका यह भी कहना है कि फार्म सी-4 में लंबित आपराधिक मामलों को लेकर मोहन गुप्ता ने गलत सूचना दी है। गौरतलब है कि 3 नवम्बर को गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। गोपालगंज से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता की सीधी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी से है।
बीजेपी ने गोपालगंज से महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग किया था। बीजेपी का आरोप था कि मोहन गुप्ता के खिलाफ शराब कंपनी से जुड़े मामले में झारखंड के गिरिडीह में एक एफआईआर दर्ज है लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी है।
बीजेपी ने भी मोहन प्रसाद गुप्ता के नामांकन की जांच की मांग की थी। मामला सही पाये जाने पर कार्रवाई किए जाने और उम्मीदवारी रद्द करने की मांग दोहराई थी। बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि यह मामला वोटर्स से फैक्ट छुपाने की श्रेणी में आता है। अब 3 तारीख को मतदान है उसके दो दिन पहले एक मतदाता ने मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में रिट याचिका दायर किया है। पढ़िए पूरी खबर
बिहार में तीन नवम्बर को गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव होने हैं। इस बीच मंगलवार को गोपालगंज से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है।
याचिका स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि याचिका के जरिए राज्य में होने जा रहे विधानसभा के उप चुनाव में राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के नामांकन की जांच कर रद्द करने के लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में दीपू ने यह आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है।
दीपू ने याचिका में आरोप लगाया है कि राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता द्वारा भरे गए फार्म सी-4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गई है। साथ ही आपराधिक मामलों के संबंध में स्थानीय मीडिया में भी गलत जानकारी दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि सात सितंबर को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए एक्साइज एक्ट के तहत एक आपराधिक मुकदमा मेसर्स सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स एलएलपी और इसके पार्टनर, डाइरेक्टर, मैनेजर के विरुद्ध दर्ज किया गया था। राजद के उम्मीदवार मोहन प्रसाद इस कंपनी में डायरेक्टर थे। इस कंपनी के बारे में जो विवरण राजद उम्मीदवार ने हलफनामे में दिया है वह गलत है।