दरभंगा,देशज टाइम्स ब्यूरो। तृतीय एडीजे सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन अपराधियों को आजीवन (Life imprisonment to 3 people for murder of head husband in Darbhanga) कारावास की सजा सुनाई है।
मामला, मनीगाछी थाना क्षेत्र के राघोपुर उत्तरी पंचायत का है जहां मुखिया के पति रियाजुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। इस जुर्म में तीन अपराधियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा मिली है। साथ ही तीनों अपराधियों को दो-दो लाख अर्थदंड की सजा दी गई है।
अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीनों जूर्मियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया है। आरोप गठन पश्चात अभियोजन पक्ष से दस गवाहों की गवाही तथा 15 सबूत दाखिल किया। इस हत्याकांड में सूचक की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह,डॉ. राजीवचन्द्र झा और ऋषभ श्रीवास्तव ने एपीपी को पुरी मुस्तैदी से सहयोग किया।इन तीनों अपराधियों को अदालत ने गत 28 नवंबर 23 को हीं दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। पढ़िए पूरी खबर
अदालत ने गुरुवार को दोषसिद्ध अभियुक्तों के सजा निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष और वचाव पक्ष का बहश सुनने के बाद मनीगाछी थानाक्षेत्र के नारायणपुर गांव के हैदर हजाम और मो. नसीम उर्फ शेर अली खां एवं दहौड़ा मुशहरी टोल के भरत सदा को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड ,तथा भादवि की धारा 120(b) में आजीवन सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुई है।
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणू झा ने बताया कि 21 जून 2020 को राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया रेहाना खातून के पति मो. रेयाजूद्दीन दहौड़ा गांव के शिवनाथ यादव के घर से पंचायती कर लौट रहे थे।
जब वे दहौड़ा में हीं हीरोहोण्डा एजेंसी के पासमोटरसाइकिल से पहूंचे तो उपरोक्त अभियुक्तों ने दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर मृतक के भाई मो. शब्बीर ने मनीगाछी थानाकांड सं. 135/20 ,घटना तिथि 21 जून को हीं दर्ज कराया।
इस मामले में पुलिस ने 15 सितंबर 20 को अदालत में आरोपपत्र समर्पित किया। सूचक शब्बीर ने अदालत के फैसले पर रोते हुए कहा कि भाई तो चला गया,परन्तू कोर्ट ने जूर्मियों को सजा मुकर्रर कर मेरे परिवार को संतोष प्रदान किया है।आगे बताया कि मेरी भाभी रेहाना खतून ने हत्यारा हैदर हजाम की पत्नी को ग्राम पंचायत चूनाव में पराजित की थी।इसी रंजिश में साजिश रचकर मेरे भाई की हत्या की गई।