दरभंगा। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिले के निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारी से संबंधित 10 बिंदुओं पर ऑनलाइन बैठक की गयी।
बैठक में आयुक्त महोदय ने बारी-बारी से दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारी एवं वहां के अभ्यर्थियों से चुनाव की तैयारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
तीनों जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से बताया गया कि मतपत्र की छपाई के लिए सरस्वती प्रेस कोलकाता को मत पत्र का प्रारूप सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ भेजा गया है।
आयुक्त ने सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने तथा निर्वाची पदाधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी को अपने प्रेक्षक से सभी बूथों का निरीक्षण कर लेने का अनुरोध करने को कहा।
उन्होंने अभ्यर्थियों को भी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्रेक्षक को उपलब्ध कराने हेतु उनके आवासीय पता एवं संपर्क संख्या का समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दिए जाने की जानकारी दी। आयुक्त ने कहा कि विधान परिषद का स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराया जाएगा।
एनआईसी दरभंगा से जिलाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी श्री राजीव रौशन, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी/उनके चुनाव एजेंट उपस्थित थे।
वहीं, एनआईसी, दरभंगा में ही जिलाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा-16 की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उन्होंने विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा-16 के चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए सभी अभ्यर्थियों/चुनाव एजेंट को बताया कि नामांकन कराने वाले 14 अभ्यर्थियों में से एक दीपक कुमार साह के प्रस्तावक पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण उनका नामांकन पत्र रद किया गया है।
चुनाव में 13 अभ्यर्थी रह गए हैं जिनका मतपत्र निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला के क्रम अनुसार रखा गया है, इसके पश्चात पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी का नाम उसके पश्चात अन्य अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा गया है।
उन्होंने कहा कि मतपत्र में अभ्यर्थी का नाम सम्बद्ध दल का नाम, अभ्यर्थियों का फोटो रहता है, इसके पश्चात खाली स्थान में वरीयता क्रम में 1, 2, 3 ya संविधान की आठवी अनुसूची के किसी भाषा की संख्या अंकित कर अपना मत वरीयता क्रम में दिया जा सकता है। इसके लिए मतदान केंद्र पर बैंगनी रंग का एक कलम दिया जाएगा। मतदाता उसी कलम का प्रयोग अपना मत देने के लिए करेंगे।
साक्षर मतदाता को साथी मतदाता की सुविधा नहीं मिलेगी निरक्षर मतदाता को ही साथी मतदाता की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी वोट मांगने के लिए धर्म, जाति या प्रलोभन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी शिकायत मिलेगी तो जांचोपरांत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगेगा, निजी भवन पर भी भवन मालिक के लिखित इजाजत के उपरांत ही पोस्टर बैनर लगाया जा सकेगा।
वाहन, रैली, निर्वाचन कार्यालय इत्यादि की अनुमति के लिए तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, जो सहायक निर्वाचित पदाधिकारी भी हैं, को अधिकृत किया गया है। अनुमति 24 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी।