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कोर्ट से Manish Sisodia ने की थी दुआ वो कबूल नहीं हुई, मिला झटका, नहीं मिली राहत! जेल में ही मनाएंगे होली

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दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia in Jail) को जेल में ही होली मनानी होगी। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत नहीं मिली है।

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वहीं इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वह अभी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे।

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शनिवार को राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश करते हुए सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की तीन दिनों की रिमांड की मांग की थी। जबकि सिसोदिया के वकील ने रिमांड का कारण जानने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी दो दिन के लिए बढ़ा दी। दूसरी ओर सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।

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सिसोदिया ने होली के लिए जमानत मांगी थी, जबकि सीबीआई ने तीन दिन की रिमांड। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च को होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं. इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब वह 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांगी थी।

रिमांड के लिए सीबीआई के वकील ने दलील दी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई? इसपर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई की ओर से रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।

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