Supreme Court News| गुरुवार को Women Empowerment पर Supreme फैसला आया है। अब Bar Association में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के पदों पर होने वाले चुनावों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
जय बाबा केदार..!
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Supreme Court News|16 मई को होने वाले बार एसोसिएशन चुनावों से ठीक पहले
16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) के चुनावों से ठीक पहले Supreme Court का बड़ा फैसला आया है। इसमें SCBA में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया है। इस बार के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित करने के भी आदेश हैं।
Supreme Court News| बार एसोसिएशन के पदों में अब से न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश
कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों में अब से न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। यह फैसला आगामी बार एसोसिएशन के चुनावों में भी लागू रहेगा। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि साल 2024-25 के चुनावों में एससीबीए के कोषाध्यक्ष का पद एक महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व किया जाएगा।
Supreme Court News| बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में कहा, 2024-25 के चुनावों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में कहा,2024-25 के चुनावों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। बेंच ने यह भी साफ कर दिया है कि आरक्षण पात्र महिला सदस्यों को अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने से भी नहीं रोकेगा।
Supreme Court News| एसोसिएशन की कार्यसमिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे
पीठ के निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा एसोसिएशन की कार्यसमिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा।
Supreme Court News| प्रस्ताव 30 अप्रैल को आयोजित स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में गिर गए
कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों की योग्यता और शर्तों में आवश्यक बदलाव व सुधार की बाबत आठ प्रस्ताव आए लेकिन वो नाकाम हो गए। इनके अलावा एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए फीस और चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जमानत राशि को लेकर भी लाए गए प्रस्ताव 30 अप्रैल को आयोजित स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में गिर गए।
Supreme Court News| अभी सुधारों और बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा
ऐसे में कोर्ट ने महसूस किया कि नियम, योग्यता, शर्तों और फीस को लेकर निर्णय लेने को जरूरत है। क्योंकि इन चीजों को दशकों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता। समय रहते सुधार और बदलाव जरूरी हैं। इसके बाद आम वकीलों से मिलने वाले ये सुझाव बार एसोसिएशन डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में संकलित कर कोर्ट को दें। यानी उन सुझावों के आधार पर अभी सुधारों और बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा।