

Delhi Government School Admission: दिल्ली में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह उन अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में हैं। खासकर मुख्यमंत्री श्री स्कूलों को लेकर अभिभावकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये स्कूल आधुनिक व्यवस्था और बेहतर पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आवेदन करते समय जरा सी भी गलती आपके आवेदन को रद्द करवा सकती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसलिए हर जानकारी को ध्यान से भरना बहुत जरूरी है।
दिल्ली सरकारी स्कूल एडमिशन 2026-27: आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां और पात्रता की पूरी जानकारी
दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन: महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन का तरीका
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। नर्सरी, केजी और कक्षा-1 में दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने घर के नजदीक के स्कूल से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर वहीं जमा भी करना होगा। वहीं, कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। इच्छुक अभिभावकों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
दाखिले के लिए महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:
- नर्सरी से कक्षा-1 के लिए आवेदन की शुरुआत: 02 मार्च 2026
- नर्सरी से कक्षा-1 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि: 16 मार्च 2026
- कक्षा 6, 9 और 11 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 12 मार्च 2026
- लकी ड्रॉ का आयोजन: 20 मार्च 2026
- चयनित छात्रों की सूची जारी होने की तिथि: 23 मार्च 2026
- पूरी दाखिला प्रक्रिया संपन्न होने की तिथि: 02 अप्रैल 2026
यह सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़
सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए छात्र का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। निवास स्थान के प्रमाण के तौर पर राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बिजली या पानी का बिल जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। यदि अभिभावक किराए के मकान में रहते हैं, तो उन्हें एक वैध रेंट एग्रीमेंट भी प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आवेदन फॉर्म में भरा गया पता और आपके दस्तावेजों में दिया गया पता बिल्कुल समान हो। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
आयु सीमा का निर्धारण 31 मार्च 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा निम्नलिखित है:
- नर्सरी में प्रवेश के लिए: बच्चे की उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केजी में प्रवेश के लिए: बच्चे की उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कक्षा-1 में प्रवेश के लिए: बच्चे की उम्र 5 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि बच्चे की आयु निर्धारित सीमा से एक दिन भी कम या अधिक होती है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जन्मतिथि भरते समय विशेष सावधानी बरतें।
सरकारी नियमों के अनुसार, विभिन्न वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत और दिव्यांग बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। यदि किसी वंचित या दिव्यांग छात्र के पास तत्काल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
दाखिले के समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनकी सूची नीचे दी गई है:
- जन्म प्रमाण पत्र (यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।)
- दिल्ली निवासी होने का प्रमाण।
- बच्चे की हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पिछली कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।
- प्रवेश मिलने के छह महीने के भीतर टीकाकरण कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
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आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें
आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ सामान्य गलतियाँ हो सकती हैं, जिनसे बचने पर आपका आवेदन अस्वीकृत होने से बच सकता है। पहली और सबसे आम गलती आयु सीमा का गलत आकलन करना है। अभिभावक अक्सर बच्चे की उम्र को ठीक से जांचे बिना फॉर्म भर देते हैं, जिससे बाद में समस्या हो सकती है। दूसरी बड़ी गलती गलत या अधूरा निवास प्रमाण देना है। यदि दस्तावेजों में दिल्ली का पता स्पष्ट नहीं है या वह फॉर्म में भरे गए पते से मेल नहीं खाता, तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
तीसरी गलती ऑनलाइन आवेदन में स्कूल की प्राथमिकता को सोच-समझकर न भरना है। एक बार स्कूल आवंटित हो जाने के बाद, उसमें बदलाव का विकल्प आमतौर पर नहीं मिलता है। चौथी गलती धुंधले या अधूरे दस्तावेज अपलोड करना है। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट और साफ स्कैन कॉपी ही अपलोड करें। पांचवीं और सबसे आम गलती आखिरी दिन आवेदन करना है। अंतिम समय में वेबसाइट पर अत्यधिक लोड होने के कारण वह धीमी हो सकती है या तकनीकी समस्याएँ आ सकती हैं, जिससे आपका आवेदन अधूरा रह सकता है।

