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1 अक्टूबर, 2024
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का चला डंडा, Punjab Politics TV बैन, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगा प्रतिबंध, किया बंद

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केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को पंजाब पॉलिटिक्स टीवी (Punjab Politics TV) वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। पंजाब पॉलिटिक्स टीवी का संबंध सिख फॉर जस्टिस से बताया जा रहा है।

खालिस्तानी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। सरकार ने ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का चला डंडा, Punjab Politics TV बैन, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगा प्रतिबंध, किया बंद
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का चला डंडा, Punjab Politics TV बैन, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगा प्रतिबंध, किया बंद

मंत्रालय का कहना है, इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करने का प्रयास करता रहा है। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था।

सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन है। मंत्रालय ने खुफिया इनपुट के आधार पर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है।

मंत्रालय की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के चैनल विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में माहौल बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का सहारा ले रहा था। संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया।

मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी, सोशल मीडिया, वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है।सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी आधारित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

इसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के साथ घनिष्ठ संबंध है, एक संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधियों के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। (रोकथाम) अधिनियम, 1967,” I & B मंत्रालय ने एक बयान में कहा।

राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफिया जानकारी पर भरोसा करते हुए, मंत्रालय ने 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के डिजिटल मीडिया संसाधनों को अवरुद्ध करने के लिए किया। कहा।

अवरुद्ध ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। यह भी था यह देखा गया है कि मौजूदा चुनावों के दौरान नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च करने का समय आ गया है।

बयान में दावा किया गया है कि
भारत सरकार भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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