Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| एकबारगी, UP Politics गरमा गई है। शुक्रवार को, Lok Sabha Elections के बीच आजम परिवार “जेल से आजाद” होने वाला है। जहां, @Bail मिलने से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan got bail from the court) के साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। यह बड़ी राहत आजम परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी मिली है।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम, तंजीन,अब्दुल्ला की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया
हाईकोर्ट ने तीनों की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही तीनों को जमानत भी दे दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीन और अब्दुल्ला आजम की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| तीनों फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं।
तीनों फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं। आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई थी। इसमें जमानत के लिए भी अर्जी दी गई थी।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत
जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने आजम खान को बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत दी है। उनके खिलाफ सुनाए गए सात साल की सजा पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत मिलने के बाद आजम खान का परिवार जेल से बाहर आ सकता है।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| आजम के साथ-साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी
आजम के साथ-साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फात्मा को रामपुर की स्पेशल कोर्ट से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। आजम खान, पत्नी और बेटे ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी
जानकारी के अनुसार, रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे और जीत कर विधायक भी बने थे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की।
Uttar Pradesh News| Azam khan Bail| शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि
कहा कि अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे। अब्दुल्ला की आयु बढ़ा कर चुनाव में उतारा गया है। शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है और नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 है। इसी को लेकर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।