
IndiGo Flight Compensation: उड़ानों का पंछी जब आसमान में भटक जाता है, तो यात्रियों का भरोसा भी डगमगा जाता है। दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में गंभीर परिचालन व्यवधानों से लाखों यात्री प्रभावित हुए थे। ऐसे में यात्रियों के हक की लड़ाई अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के लिए छेड़ दी है। डीजीसीए ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 3 से 5 दिसंबर, 2025 के बीच इन व्यवधानों से प्रभावित यात्रियों को मुआवज़ा देने के संबंध में इंडिगो एयरलाइंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।
डीजीसीए द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इंडिगो ने पुष्टि की है कि निर्धारित अवधि के दौरान रद्द हुई सभी उड़ानों के लिए रिफंड पूरी तरह से संसाधित कर दिए गए हैं और मूल भुगतान विधि में वापस कर दिए गए हैं। यह उन लाखों यात्रियों के लिए राहत की खबर है, जिनकी यात्रा योजनाएं इन अप्रत्याशित बाधाओं के कारण प्रभावित हुई थीं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। डीजीसीए लगातार एयरलाइंस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि हवाई यात्री अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
IndiGo Flight Compensation: क्या है यात्रियों के मुआवजे का पूरा गणित?
प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) के खंड 3, श्रृंखला M, भाग IV के तहत, बोर्डिंग से इनकार, रद्द होने और देरी से प्रभावित यात्रियों को मुआवजे और सुविधाओं का प्रावधान है। जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर रद्द हो गईं, वे एयरलाइन द्वारा प्रदान किए गए एक विशेष लिंक के माध्यम से अतिरिक्त मुआवज़े का दावा कर सकते हैं। यह नियम सुनिश्चित करता है कि एयरलाइंस अपनी लापरवाही या तकनीकी खामियों के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए जवाबदेह हों।
अतिरिक्त सहायता उपाय के रूप में, इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए “देखभाल का प्रतीक” (GoC) योजना भी शुरू की है। इसके तहत, 5,000 रुपये के दो यात्रा वाउचर (कुल 10,000 रुपये मूल्य के) प्रदान किए जा रहे हैं, जिनकी वैधता 12 महीने है। यह वाउचर उन यात्रियों पर लागू होते हैं जिनकी उड़ानें प्रभावित अवधि के दौरान रद्द हुईं या तीन घंटे से अधिक विलंबित हुईं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह पहल यात्रियों के वित्तीय नुकसान को कुछ हद तक कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
मुआवजे और वाउचर के लिए ऐसे करें आवेदन
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यात्री इंडिगो वेबसाइट पर दिए गए विशेष लिंक के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और इन वाउचर के लिए अपना विवरण जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया यात्रियों को बिना किसी परेशानी के अपने हक का मुआवजा प्राप्त करने में मदद करेगी। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को इस तरह की स्थिति में यात्रियों को पूरी जानकारी प्रदान करने और उनके दावों को समय पर संसाधित करने का निर्देश दिया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।








